स्टाम्प वादों के नितारण हेतु प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को आयोजित होगी लोक अदालत: अपर जिलाधिकारी।
आयुक्त स्टाम्प डॉ० रूपेश कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव नाथ गुप्ता ने अवगत कराया गया है कि प्रदेश में स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों में काफी संख्या में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्पवाद लम्बित हैं, जिनमें राज्य को प्राप्य विशाल राजस्व राशि अन्तर्यस्त है

पुखरायां।आयुक्त स्टाम्प डॉ० रूपेश कुमार द्वारा दिए गए निर्देशों की जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व केशव नाथ गुप्ता ने अवगत कराया गया है कि प्रदेश में स्टाम्प कलेक्टर के न्यायालयों में काफी संख्या में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्पवाद लम्बित हैं, जिनमें राज्य को प्राप्य विशाल राजस्व राशि अन्तर्यस्त है। विभाग द्वारा लक्षित राजस्व की प्राप्ति हेतु आवश्यक है कि प्रदेश के मण्डलों/ जनपदों में विचाराधीन स्टाम्पवादों के सापेक्ष इंगित कमी स्टाम्प शुल्क की वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही कर उनका निस्तारण किया जाये, जिसके क्रम में मा० राज्य मंत्री, स्टाम्प, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क, उ०प्र० शासन द्वारा लम्बित स्टाम्पवादों में निहित स्टाम्प कमी की धनराशि को शीघ्रताशीघ्र प्राप्त करने के लिए तथा जनसामान्य को अधिकाधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से, लोक अदालतों के माध्यम से लम्बित अधिकाधिक स्टाम्पवादों का त्वरित निस्तारण कराया जाना है।
मा० मंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के अनुपालन में प्रत्येक माह के तृतीय शनिवार को लोक अदालत आहूत करके लम्बित स्टाम्पवादों का यथासम्भव त्वरित निस्तारण कराया जाए। प्रत्येक लोक अदालत के पहले कमी स्टाम्प शुल्क राशि तथा लम्बित अवधि के (सबसे बड़ी से घटते क्रम में, तथा सबसे पुराने से नये) के आधार पर स्टाम्पवादों को चिन्हित करके निस्तारण हेतु यथावश्यक कार्यवाही (यथा रिकार्ड प्राप्त करना, नोटिस भेजना आदि) सुनिश्चित करे जाएं।
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