बीएसए और बीईओ किसी भी दशा में किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं कर सकेंगे आयोजित
बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल के समय में पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कामों, बैठक, प्रशिक्षण आदि पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों से विद्यालय अवधि में पढ़ाई के अतिरिक्त कोई और काम नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं।

- बीएसए-बीईओ स्कूल समय में शिक्षकों की बैठक करेंगे तो उन पर भी होगी कार्यवाही
- स्कूल समय में पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं, न्यूनतम 240 दिन पढ़ाई कराना अनिवार्य
लखनऊ/कानपुर देहात। बेसिक शिक्षा विभाग में स्कूल के समय में पठन-पाठन के अतिरिक्त अन्य कामों, बैठक, प्रशिक्षण आदि पर रोक लगा दी गई है। शिक्षकों से विद्यालय अवधि में पढ़ाई के अतिरिक्त कोई और काम नहीं कराने के निर्देश दिए गए हैं।
पूर्व से तय न्यूनतम 240 शैक्षिक दिवस पढ़ाई अनिवार्य रूप से कराने और जरूरत पर अतिरिक्त कक्षाएं चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। शासन ने टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक काम व समय अवधि का निर्धारण किया है। नए शैक्षिक सत्र 2024-25 में इसे प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। शिक्षण अवधि में विभाग के प्रशिक्षण के अतिरिक्त कोई भी शिक्षक विद्यालय से बाहर नहीं जाएगा। बीएसए या बीईओ इस दौरान किसी तरह का प्रशिक्षण व बैठक नहीं करेंगे अन्यथा उन पर भी कार्यवाही की जाएगी। बैंकिंग के सभी काम ऑनलाइन करने को कहा गया है।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा ने कहा है कि अधिष्ठान संबंधी काम के लिए शिक्षक बीएसए, बीईओ कार्यालय नहीं जाएंगे इसकी पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। अगर ऐसा होता है तो बीएसए, बीईओ का उत्तरदायित्व तय किया जाएगा। स्कूल टाइम में शिक्षक अगर अनुपस्थित मिलते हैं तो उनका वेतन काटा जाएगा। शिक्षकों को कार्यालय के काम के लिए बीएसए या बीईओ कार्यालय में संबद्ध नहीं कर सकेंगे। निःशुल्क किताब वितरण, डीबीटी व अन्य किसी भी सामग्री का वितरण शिक्षक विद्यालय अवधि के बाद करेंगे। शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन स्कूल टाइम के बाद किया जायेगा। पीटीएम व छात्रों के घर भ्रमण भी शिक्षक विद्यालय अवधि के बाद करेंगे। यह भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षक 15 मिनट पहले आकर व 30 मिनट बाद रुककर अगले दिन की रूपरेखा बनाएंगे। विभाग की ओर से निर्धारित 12 पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन का कार्य भी सभी प्रधानाध्यापकों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
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