ऑपरेशन कन्विक्शन: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 3 साल की जेल
न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ और ‘मिशन शक्ति 5.0’ अभियान के तहत कानपुर देहात पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पॉक्सो एक्ट की विशेष अदालत (ADJ-13) ने नाबालिग के साथ छेड़खानी और दुष्कर्म के प्रयास के दोषी रोहित कुमार को 3 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
9 साल पुराने मामले में प्रभावी पैरवी से मिली सजा
मामला मंगलपुर थाना क्षेत्र के ठेनामऊ गांव का है, जहां 19 दिसंबर 2015 को अभियुक्त रोहित कुमार ने एक नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें की थीं और विरोध करने पर दुष्कर्म का प्रयास किया था। मंगलपुर पुलिस ने घटना के बाद तत्परता दिखाते हुए मार्च 2016 में ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस ने इस केस में लगातार पैरवी जारी रखी।
मिशन शक्ति के तहत महिला अपराधों पर अंकुश
पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों को मजबूती से पेश किया। अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को दोषी करार दिया। आदेश के अनुसार, यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है, तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रशासन के अनुसार, यह सजा समाज में महिला सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक प्रभावी कदम है।
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