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ओपीएस पात्र शिक्षकों के लिए जारी हुई समयावधि

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम की बहुप्रतीक्षित मांग के बाद एक निश्चित समय अवधि का ध्यान रखते हुए प्रदेश के संबंधित शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने का ऐलान 25 जून 2024 को किया है।

कानपुर देहात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ओपीएस यानी पुरानी पेंशन स्कीम की बहुप्रतीक्षित मांग के बाद एक निश्चित समय अवधि का ध्यान रखते हुए प्रदेश के संबंधित शिक्षकों को इस योजना का लाभ देने का ऐलान 25 जून 2024 को किया है।

सरकार की घोषणा के बाद जारी हुए शासनादेश के अनुसार पात्र शिक्षकों को समयावधि में ओपीएस का विकल्प चुनना होगा निश्चित बिंदुओं पर 31 अक्टूबर 2024 तक विकल्प संबंधित आवेदन स्वीकार किए जाएंगे अधिकारियों के विचारोंपरांत 31 मार्च 2025 तक अंतिम निर्णय होगा।

एनपीएस का अभिदाता अंशदान कर्मचारियों के जीपीएस खाते में तथा नियोक्ता अंशदान राजकोष में जमा किया जाएगा। निर्धारित समय सीमा तक विकल्प न भरने वालों को पुनः अवसर नहीं मिलेगा।

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