रोटेशन के आधार पर लगेगी ड्यूटी
अदालत के निर्देशानुसार, सिर्फ फ्रेश जमानत, अग्रिम जमानत, रिमांड व अति आवश्यक मुकदमे ही सुने जाएंगे. इसके लिए एक या दो से अधिक न्यायिक अधिकारियों की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी. वहीं, कोर्ट ने निर्देश दिया कि, ड्यूटी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी.
नई गाइडलाइन के अनुसार, मुकदमे सिर्फ वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिला अदालत या न्यायिक अधिकारी के आवास से सुने जाएंगे. कर्मचारियों की ड्यूटी भी रोटेशन के आधार पर लगाई जाएगी. वहीं, कोर्ट ने कहा कि, शेष मामलों के लिए पूर्व में जारी गाइड लाइन लागू रहेगी.
पूर्व में हाईकोर्ट ने वर्चुअल और फिजिकल मोड से मुकदमों की सुनवाई की अनुमति दी थी. हाईकोर्ट ने संक्रमण की बढ़ती दर को देखते हुए अपने आदेश को संशोधित किया है.
अमन यात्रा ब्यूरो, निबौली बुजुर्ग, कानपुर देहात। 24 नवंबर को कानपुर के सीसामऊ उपचुनाव और करहल…
पुखरायां।पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़…
पुखरायां। कानपुर देहात के पुखरायां कस्बे में रविवार शाम एक युवक की पानी भरे टैंक…
पुखरायां।रविवार को भोगनीपुर तहसील क्षेत्र के सराय व जललापुर में विद्युत चेकिंग और बकाया उपभोक्ताओं…
पुखरायां।कानपुर देहात में रविवार को एक बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई।महिला…
पुखरायां।कानपुर देहात के बरौर थाना क्षेत्र में बीती शनिवार की रात एक महिला ने मानसिक…
This website uses cookies.