कानपुर देहात। जिलाधिकारी नेहा जैन द्वारा धारा 14(1), गिरोहबंद एवं असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत पारित अंतिम आदेश दिनांक 29/03/2023 के संबंध में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि पुलिस अधीक्षक, जनपद कानपुर देहात के पत्र / आख्या दिनांक 07.12.2022 के साथ संलग्न प्रभारी निरीक्षक थाना देवराहट की आख्या दिनांक 22.11.2022 पर क्षेत्राधिकारी भोगनीपुर व अपर पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात की संस्तुति दिनांक 06.12.2022 के माध्यम से अवगत कराते हुये मु०अ०सं० 421/2022 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात बनाम अभियुक्त कलीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात जो हिस्ट्रीशीटर अपराधी है जिसका एच०एस० नं० 77ए/ भोगनीपुर है के द्वारा गोमांस के अवैध परिवहन जैसे अन्य विचारणीय अपराधों के माध्यम से उपार्जित की गयी अवैध धनराशि द्वारा अर्जित की गयी सम्पत्ति जिसमें वाहन महिन्द्रा बोलेरो 128 वाहन सं० यू०पी०-77-टी0-3813 अनुमानित कीमत मु० 2,50,000/- रू०, वाहन मोटर साइकिल टी०वी०एस० एक्स० एल० हैवी ड्यूटी वाहन सं० यू०पी०-77-ऐ०बी०- 0466, अनुमानित कीमत मु0 28,500 /- रू०, वाहन मोटर साइकिल डिस्कवर 150सी०सी० वाहन सं० यू०पी०-77-एच0-5924, अनुमानित कीमत मु० 16,000 /- रू०, वाहन मोटर साइकिल टी०वी०एस० वाहन सं० यू०पी०-77- बी0-1147 अनुमानित कीमत मु० 5,000/-रू0 को उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क किये जाने हेतु सुनवाई के उपरांत कोई साक्ष्य न मिलने की दशा में उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अन्तर्गत यह मानने का पर्याप्त आधार है कि विपक्षी गोमांस के अवैध परिवहन व असामाजिक कार्यों से ही धनराशि अर्जित कर लाभ प्राप्उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात की आख्या दिनांकित 07.12 2022 स्वीकार की जाती है। विपक्षी कलीम पुत्र नसीम निवासी ग्राम कटरा अमरौधा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा वाहन महिन्द्रा बोलेरो 128 वाहन सं० यू०पी०-77-टी0-3813, वाहन मोटर साइकिल टी०वी०एस० एक्स० एल० हैवी ड्यूटी वाहन सं० यू०पी०-77-ऐ०बी०- 0466 वाहन मोटर साइकिल डिस्कवर 150सी0सी0 वाहन स० यू०पी०-77- एच0-5924 व वाहन मोटर साइकिल टी०वी०एस० वाहन सं० यू०पी०-77-बी0-1147 का प्रयोग आपराधिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में किये जाने के कारण कुर्क किये जाने का आदेश दिया गया एवं इस आदेश को पुलिस अधीक्षक, कानपुर देहात को आवश्यक कार्यवाही हेतु भी प्रेषित कियूए जाने हेतु निर्देशित किया। तहसीलदार भोगनीपुर को कुर्क की गयी सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया जाता है तथा प्रकरण को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 16(1) के अधीन आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारितायुक्त मा० न्यायालय (गिरोहबन्द) कानपुर देहात को संदर्भित किया जाता है।
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