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चकिया के इस गांव में अपात्र को मिला पीएम आवास, आयोग ने डीएम को किया तलब

आवास में फर्जीवाड़ा किये जाने के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने से सख्त निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को सम्मन भेजते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किया है।

चन्दौली। आवास में फर्जीवाड़ा किये जाने के मामले में रिपोर्ट प्रस्तुत न किये जाने से सख्त निर्देश जारी करते हुए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को सम्मन भेजते हुए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए निर्देश जारी किया है।

चकिया विकास खंड के सिकन्दरपुर में नाम उलट फेर कर अपात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दे दिया गया। मुहम्मद ऐनुल हक उर्फऐनु पुत्र मोहम्मद कासिम उर्फ छोटक झुग्गी झोपड़ी में किसी प्रकार जीवन बसर करता है। 2017- 18 में मुहहमद ऐनुल हक को प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में शामिल किया गया था। आरोप है कि सुविधा शुल्क न देने में असमर्थता जताने पर उसके नाम मे उलटफेर कर रहमान पुत्र बदरुद्दीन को ग्राम पंचायत के मिली भगत से पीएम आवास का लाभ दे दिया गया और अपात्र व्यक्ति का बैक ऑफ बड़ौदा की शाखा में खाता खोलकर आवास योजना का धन आहरित कर लिया गया। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सीडब्लूए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने मामले की शिकायत आयोग में भेजकर पीड़ित को न्याय दिलाने का अनुरोध किया। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया बावजूद कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया। कई अवसर देने के बाद भी जिलाधिकारी द्वारा कोई रिपोर्ट आयोग के समक्ष प्रस्तुत नही किया गया।

आयोग ने जिलाधिकारी के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सख्त कदम उठाते हुए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 (ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए डीएम को निर्देश दिया कि जिलाधिकारी 16 जनवरी 2023 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सूचना और साक्ष्य आयोग के समक्ष प्रतुत करें। हालांकि यदि आवश्यक रिपोर्ट 09 जनवरी 2023 को या उससे पहले प्राप्त हो जाती है तो उनकी उपस्थिति समाप्त कर दी जाएगी।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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