कानपुर देहात
जनपद में धारा 144 लागू,करे नियमो का पालन
जिलाधिकारी महोदय ने जनपद कानपुर देहात की शान्ति व्यवस्था भंग न हो इसके चलते जनपद में धारा 144 लागू की है जो 20 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगी।

कानपुर देहात,अमन यात्रा : आगामी त्योहारों होली, शब ए-बारात एवं आगामी परिक्षाओं तथा कोविड-19 की रोकथाम के दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की सम्भावनाओ को देखते हुए जिलाधिकारी महोदय ने जनपद कानपुर देहात की शान्ति व्यवस्था भंग न हो इसके चलते जनपद में धारा 144 लागू की है जो 20 अप्रैल 2021 तक प्रभावी रहेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि जिन व्यक्तियों के विरूद्ध यह आदेश पारित किया जा रहा है इतना समय नही है कि उस पर नोटिस की तामीली की जा सके, अतः आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 में विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने लोक व्यवस्था, शांति व्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जनजीवन को सामान्य बनायें रखने की दृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण सीमा में इसके अन्तर्गत पड़ने वाले समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु निषेधाज्ञाएं पारित किया है।
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