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कानपुर में तंबाकू विक्रेताओं पर बड़ी कार्रवाई: आर्य नगर में 20 दुकानों के चालान, प्रतिबंधित सिगरेट जब्त

स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने वसूला जुर्माना, स्कूलों के पास तंबाकू बेचने वालों को दी सख्त चेतावनी।

Kanpur Tobacco Control Raid के तहत बुधवार को आर्य नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देशानुसार चलाए गए इस सघन प्रवर्तन अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और तंबाकू नियंत्रण कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना था। टीम ने क्षेत्र की छोटी-बड़ी दुकानों, खोखों और सार्वजनिक स्थलों का औचक निरीक्षण किया, जिससे नियम तोड़ने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया।

नियमों की अनदेखी पर लगा जुर्माना
अभियान के दौरान टीम ने पाया कि कई दुकानदार शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेच रहे थे, जो कानूनन अपराध है। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने और बिना वैधानिक चेतावनी वाले तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन करने पर भी कार्रवाई की गई। Kanpur Tobacco Control Raid के दौरान कुल 20 व्यक्तियों और दुकानदारों का चालान काटा गया, जिनसे मौके पर ही 4,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। तीन दुकानों पर फ्लेवर्ड सिगरेट और प्रतिबंधित उत्पाद मिलने पर उन्हें तत्काल जब्त कर लिया गया।

दुकानदारों को दी गई सख्त चेतावनी
संयुक्त टीम ने सभी दुकानदारों को कोटपा अधिनियम 2003 की विभिन्न धाराओं (4, 5, 6 और 7) के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नाबालिगों को तंबाकू बेचना या बिना चेतावनी वाले पैकेट रखना भारी पड़ सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि भविष्य में दोबारा नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित दुकानदार का लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने संकेत दिए हैं कि शहर के अन्य व्यस्त इलाकों में भी इस तरह के औचक निरीक्षण जारी रहेंगे।

 


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