जिलाधिकारी के निर्देश पर संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों की हुई जांच, नोटिस दिये जाने हेतु भेजी गई संस्तुति
जनपद में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा महंगे दामों पर औषधि की विक्रय के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया एवं समाचार पत्रों द्वारा खबर छापने के क्रम में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन मंे औषधि निरीक्षक रेखा सचान व नोडल अधिकारी नर्सिंग होम उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एपी वर्मा द्वारा अकबरपुर में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर एक अनजान व्यक्ति को प्रिरिक्रप्शन के साथ भेज कर कोविड में इस्तेमाल होने वाली औषधि का क्रय विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों से कराया गया।
कानपुर देहात,अमन यात्रा। जनपद में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा महंगे दामों पर औषधि की विक्रय के सम्बन्ध में विभिन्न मीडिया एवं समाचार पत्रों द्वारा खबर छापने के क्रम में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशन मंे औषधि निरीक्षक रेखा सचान व नोडल अधिकारी नर्सिंग होम उपमुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 एपी वर्मा द्वारा अकबरपुर में संचालित औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों पर एक अनजान व्यक्ति को प्रिरिक्रप्शन के साथ भेज कर कोविड में इस्तेमाल होने वाली औषधि का क्रय विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों से कराया गया। इनमें से औषधि विक्रय प्रतिष्ठान सूर्या मेडिकल स्टोर अकबरपुर, सपना मेडिकल स्टोर अकबरपुर, चांदनी मेडिकल स्टोर, कुशवाहा मेडिकल स्टोर, तेजस मेडिकल स्टोर में औषधि एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामाॅल क्रय किया गया जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य के अन्दर मूल्य लिया गया।
इसी प्रकार अग्रसेन मेडिकल स्टोर, गायत्री फार्मा अकबरपुर में औषधि एजिथ्रोमाइसिन, पैरासिटामाॅल, फैबिफ्लू क्रय किया गया जिसमें अधिकतम खुदरा मूल्य के अन्दर मूल्य लिया गया। उन्होंने बताया कि उक्त समस्त औषधि प्रतिष्ठानों द्वारा क्रय बीजक/कैश मेमों नही दिया गया, मात्र औषधि लिफाफे पर ही मूल्य अंकित किया गया.
उक्त प्रार से ज्ञात है कि उक्त समस्त औषधि विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 में निहित लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन किया जा रहा है। उन्होंने सम्बन्धित फर्मो को नोटिस दिये जाने हेतु संस्तुति करते हुए आख्या सहायक आयुक्त औषधि (विक्रय) मण्डल कानपुर को भेजी गयी है।