कालपी(जालौन)। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दलित महिला के ऊपर हमला करना प्रभावशाली लोगों को महंगा साबित हुआ।पीड़िता ने गांव के तीन व्यक्तियों के खिलाफ दलित उत्पीड़न अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराया है। मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी कालपी डॉ. देवेंद्र कुमार के द्वारा शुरू कर दी गई है।
पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीड़ित वादिनी महिला रूबी ने अभियोग दर्ज कराते हुए अवगत कराया है कि 12 अक्टूबर को 1:30 बजे वादिनी के मकान के बाहर आरोपियों राजा सिंह,लालू,तथा रानू ने एक राय होकर गलियां देना शुरू कर दिया।पीड़िता के द्वारा जब गाली देने से रोका गया तो आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मारपीट शुरू कर दी।पुलिस ने जुर्म धारा 323, 504, 506 आईपीसी तथा दलित उत्पीड़न अधिनियम की सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रकरण की जांच करने में जुट गई है।
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