कानपुर देहात

दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत जनपद के दिव्यांगजनों को दिलायें लाभ : सीडीओ लक्ष्मी

ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनकी शादी गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई हो, पात्र दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.in पर करते हुए हार्डकॉपी (समस्त संलग्नकों की स्वहस्ताक्षरित प्रति सहित) कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कमरा नं0-105, माती, विकास भवन, कानपुर देहात को उपलब्ध करा सकते हैं।

अमन यात्रा, कानपुर देहात। जिलाधिकारी आलोक सिंह के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी लक्ष्मी एन0 ने समस्त उप जिलाधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी,जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त अधिशाषी अधिकारी (न0पा0/न0पं0), को निर्देशित किया है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी- विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजनान्तर्गत दम्पत्ति में से युवक के दिव्यांग होने की दशा में रु0 15,000/-, युवती के दिव्यांग होने की दशा में रु0 20,000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा में रु0 35,000/- धनराशि दिये जाने की व्यवस्था है। उक्त योजना से जनपद कानपुर देहात के ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति जिनकी शादी गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुई हो, पात्र दिव्यांग दम्पत्ति ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट http//divyangjan.upsdc.in पर करते हुए हार्डकॉपी (समस्त संलग्नकों की स्वहस्ताक्षरित प्रति सहित) कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, कमरा नं0-105, माती, विकास भवन, कानपुर देहात को उपलब्ध करा सकते हैं।

 

ऑनलाइन आवेदन हेतु संलग्नक/अभिलेख निम्नवत् हैं-

  1. मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत न्यूनतम 40 प्रतिशत या अधिक का दिव्यांगता प्रमाण-पत्र।
  2. निबंधक कार्यालय द्वारा निर्गत विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र (’’विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र की छायाप्रति स्वप्रमाणित अपलोड किये जाने’’ के स्थान पर ’’यदि विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र उपलब्ध है, तो उसकी छायाप्रति स्वप्रमाणित कर उसे अपलोड किया जाना स्वैच्छिक होगा’’)
  3. दम्पत्ति का तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण-पत्र।
  4. दम्पत्ति का आधार कार्ड।
  5. राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित दम्पत्ति का संयुक्त खाता पासबुक की प्रति।
  6. अधिवास प्रमाण-पत्र।
  7. दम्पत्ति का संयुक्त नवीनतम फोटो एवं वर का जनपद कानपुर देहात का निवासी होना अनिवार्य।
  8. दम्पत्ति का आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो (आयु प्रमाण-पत्र) शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक न हो एवं युवती की आयु 18 वर्ष से कम न हो तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

योजना के प्रचार-प्रसार हेतु जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं परन्तु अभी तक 01 आवेदन ही प्राप्त हुआ है। जनपद को प्राप्त लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बहुत ही कम है।

उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि दिव्यांगजन शादी-विवाह पुरस्कार योजनान्तर्गत जनपद में निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु अपने अधीनस्थ फील्ड स्तरीय कर्मचारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराकर आवेदन उपलब्ध करायें एवं कृत कार्यवाही से अवगत करायें, ताकि जनपद के दिव्यांग दम्पत्तियों को उक्त योजना से लाभान्वित कराया जा सके।

Author: aman yatra

aman yatra

Recent Posts

पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त महेन्द्र प्रताप गिरफ्तार, मुख्य आरोपी पहले ही जा चुका है जेल

कानपुर देहात: महिला एवं बाल अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान…

16 hours ago

रसूलाबाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दबोचा

कानपुर देहात : अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, आलोक सिंह और पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेंज,…

16 hours ago

कानपुर देहात: पुलिस भर्ती प्रशिक्षण की तैयारियां अंतिम चरण में, एसपी ने किया निरीक्षण

कानपुर देहात,: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023 के अंतर्गत चयनित रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की…

16 hours ago

बिजाहरा का लाल अमर हुआ: सूबेदार गुरुशरण को नम आँखों से दी गई भावभीनी विदाई

कानपुर देहात,: कानपुर देहात के डेरापुर थाना क्षेत्र का बिजाहरा गांव आज अपने एक वीर…

16 hours ago

कानपुर देहात में 19 जून को 50 ओपन जिम का होगा शुभारंभ: स्वस्थ जीवन शैली को मिलेगा बढ़ावा

कानपुर देहात।  कानपुर देहात के ग्रामीणों के लिए एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली का…

21 hours ago

कानपुर देहात में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर हिंसक झड़प

कानपुर देहात के सिकंदरा तहसील क्षेत्र के कस्बा संदलपुर में एक विवादित जमीन पर निर्माण…

2 days ago

This website uses cookies.