अपना देश
निजी दुश्मनी निकालने के लिए नहीं हो न्याय प्रक्रिया का इस्तेमाल : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने निजी दुश्मनी निकालने के लिए न्याय प्रणाली का इस्तेमाल न करने का सख्त आदेश दिया और कहा कि बेकार की याचिकाओं में कमी लाना प्रभावी न्यायिक प्रणाली की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है जहां अधीनस्थ अदालतों में 70 फीसद मामले लंबित हैं।

नई दिल्ली,अमन यात्रा : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि निजी दुश्मनी निकालने के हथियार के तौर पर न्याय प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। बेकार की याचिकाओं में कमी लाना प्रभावी न्यायिक प्रणाली की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है जहां अधीनस्थ अदालतों में 70 फीसद मामले लंबित हैं।