पहली अप्रैल सेएनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के मुताबिक पहली अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। पीएफआरडीए ने यह निर्णय, अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है

कानपुर देहात। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के मुताबिक पहली अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। पीएफआरडीए ने यह निर्णय, अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है।
‘नेशनल पेंशन सिस्टम’ यानी एनपीएस के खाताधारकों के लिए जरूरी खबर है। एनपीएस लेनदेन के दौरान फुलप्रूफ सुरक्षा रहे, इसके लिए कई तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के मुताबिक पहली अप्रैल से एनपीएस अकाउंट के लिए आधार वेरीफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। पीएफआरडीए ने यह निर्णय, अभिदाताओं और हितधारकों की सुरक्षा के मद्देनजर लिया है।
पीएफआरडीए के मुताबिक, केंद्र और राज्य सरकारों एवं उनके सहयुक्त निकायों के अंतर्गत नोडल कार्यालय, वर्तमान में एनपीएस लेनदेन के लिए केंद्रीय अभिलेखापाल अभिकरण ‘सीआरए’ की वेबसाइट का उपयोग करने के लिए पासवर्ड लॉग-इन का उपयोग करते हैं। सीआरए प्रणाली का उपयोग करने में सुरक्षा उपायों को उन्नत करने और अभिदाताओं व हितधारकों के हितों का संरक्षण करने के मकसद से, सीआरए प्रणाली में लॉगिन के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण के माध्यम से एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। आधार आधारित लॉगिन प्रमाणीकरण को विद्यमान उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड आधारित प्रक्रिया के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि सीआरए प्रणाली को टू-फैक्टर प्रमाणीकरण के माध्यम से सुलभ बनाया जा सके। सीआरए सिस्टम में अब टू-फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के बाद ही लॉग-इन होगा।
पीएफआरडीए द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि आधार आधारित लॉग-इन प्रमाणीकरण के एकीकरण की प्रक्रिया समग्र प्रमाणीकरण और लॉग-इन संरचना को सशक्त करने के लिए एक सक्रिय कदम है। यह पहल सरकारी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों द्वारा की जाने वाली सभी एनपीएस गतिविधियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण निर्मित करने के मकसद से डिजाइन की गई है। इन उन्नत सुविधाओं के साथ लॉग-इन संरचना की नई प्रणाली का विकास वर्तमान में सीआरए द्वारा जारी है।
नई लॉग-इन प्रक्रिया एक अप्रैल 2024 से लागू होगी। सभी सीआरए द्वारा सरकारी नोडल कार्यालयों को प्रक्रिया प्रवाह ‘प्रोसेस फ्लो’ के साथ साथ एक विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया ‘एसओपी’ प्रदान की जाएगी। इस प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर नोडल अधिकारियों को भी शामिल किया जाएगा, ताकि उन्हें इन बदलावों के बारे में जागरूक किया जा सके। इसके माध्यम से बदलाव की यह प्रक्रिया निर्बाध रूप से सुनिश्चित की जा सके।
सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत सभी कार्यालयों और स्वायत्त निकायों को सलाह दी जाती है कि वे इस पर ध्यान दें। पीएफआरडीए द्वारा अपने सर्कुलर में कहा गया है कि एनपीएस से संबंधित सभी गतिविधियों के निष्पादन के लिए सीआरए प्रणाली में आधार आधारित लॉग-इन और प्रमाणीकरण की अतिरिक्त सुविधा को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित करें। आधार बेस्ड लॉग-इन वैरिफिकेशन को एनपीएस अभिदाता, अपने यूजर आईडी से जोड़ेंगे। इसके बाद आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। इसे दर्ज करने के बाद ही एनपीएस खाते को लॉगिन किया जा सकेगा।

Author: anas quraishi

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