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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना के अंतर्गत ऋण हेतु करें आवेदन

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना व्यक्तिगत उद्यम हेतु बैंको से वित्तपोषण कराकर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रू0 50.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है

कानपुर देहात। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना व्यक्तिगत उद्यम हेतु बैंको से वित्तपोषण कराकर रोजगार उपलब्ध कराने की योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अखिलेश कुमार अग्निहोत्री ने बताया कि उक्त योजनान्तर्गत अधिकतम रू0 50.00 लाख तक का ऋण बैंक के माध्यम से उद्यम की स्थापना हेतु प्रदान किया जाता है। योजना में ग्रामीण क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 35 प्रतिशत एवं शहरी क्षेत्र के सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 15 प्रतिशत एवं आरक्षित वर्ग तथा महिला उद्यमियों को प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान की सुविधा अनुमन्य है।

साथ ही योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वित्तपोषित इकाईयों को अधिकतम 13 प्रतिशत तक ब्याज़ उपादान की सुविधा तीन वर्ष तक दिये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत ऑनलाइन आवेदन ही अनुमन्य है तथा कोई भी आवेदक भारत सरकार के पोर्टल/वेबसाइट www.kviconline.gov.in पर ऑन-लाइन आवेदन करते समय AGENCY- KVIB सेलेक्ट कर आवेदन कर सकता है तथा वेबसाइट पर योजना के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध है रहे। अधिक जानकारी हेतु जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, कानपुर देहात से सम्पर्क भी कर सकते है।

anas quraishi
Author: anas quraishi

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