प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही स्वीकृत होगा अवकाश
सरकारी स्कूलों में अवकाश को लेकर अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। महानिदेशक विजय किरन आनंद ने इसे लेकर अहम निर्णय लिया है।उन्होंने इस संदर्भ में राज्य के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
- आवेदन किया और चल दिए छुट्टी पर अब नहीं चलेगी मास्टर साहब की मनमानी, महानिदेशक ने जारी की नई गाइडलाइन
- बेसिक शिक्षा: हर हाल में प्रधानाध्यापक के माध्यम से ही जाएगी छुट्टी की अर्जी
लखनऊ/कानपुर देहात। सरकारी स्कूलों में अवकाश को लेकर अब शिक्षकों की मनमानी नहीं चलेगी। महानिदेशक विजय किरन आनंद ने इसे लेकर अहम निर्णय लिया है।उन्होंने इस संदर्भ में राज्य के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। नए नियमों के अनुसार अब शिक्षकों को मानव संपदा पोर्टल के लीव मैनेजमेंट मॉड्यूल के माध्यम से ही छुट्टी मिलेगी। सहायक अध्यापकों एवं विद्यालय के अन्य सभी कर्मचारियों को अवकाश के लिए अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना होगा चाहे वह अवकाश पर क्यों ना हो।
बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों के कर्मियों के छुट्टी की अर्जी सीधे खंड शिक्षा अधिकारी व बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी अवकाश के आवेदन विद्यालय के प्रधानाध्यापक के माध्यम से खंड शिक्षा अधिकारी को भेजे जाएंगे। बीएसए के स्तर से निस्तारित होने वाले प्रकरणों को प्रधानाध्यापक अपने संबंधित बीईओ को भेजेंगे और बीईओ बेसिक शिक्षा अधिकारी को अग्रसारित करेंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने कहा कि पता चला है कि कर्मियों की ओर से अवकाश स्वीकृति आदेश में कूटरचना की जा रही है और प्रधानाध्यापक को इस संबंध में कोई जानकारी नहीं होती है जवाब मांगे जाने पर प्रधानाध्यापक यह कहते हैं की अवकाश के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर दिए थे इसलिए इस संदर्भ में हमें जानकारी नहीं है। इसी वजह से अवकाश प्रकरणों के निस्तारण तथा स्वीकृत अवकाशों के अनुश्रवण हेतु प्रभावी व्यवस्था अपनायी जा रही है। किसी भी तरह के अवकाश के लिए विद्यालय के समस्त स्टाफ को अपने प्रधानाध्यापक को ही रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाना होगा। चाहे प्रधानाध्यापक अवकाश पर क्यों ना हो उन्हीं को रिपोर्टिंग ऑफिसर बनाया जाएगा और प्रधानाध्यापक को विद्यालय खुलने के समय के एक घंटा पहले ही अवकाश को स्वीकृत करना होगा। अगर प्रधानाध्यापक को अवकाश की आवश्यकता है तो वह खंड शिक्षा अधिकारी को रिपोर्टिंग ऑफीसर बनाएंगे। उक्त के अतिरिक्त विद्यालय में अवकाश का विवरण उपस्थिति पंजिका में अंकित करने से पूर्व सम्बन्धित अंकनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह अवकाश पर जाने वाले कर्मी के सम्बन्ध में अवकाश स्वीकृति की अपने स्तर से पुष्टि अनिवार्य रूप से कर लें। अन्यथा उन पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।