मतदान के समय एक मतपेटी में ही चारों पदों मतपत्र पड़ेंगे: उप जिला निर्वाचन अधिकारी
उन्होंने बताया कि उपर्युक्तानुसार मतपेटी के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी हेतु निर्देश पुस्तिका के अध्याय-10 में उल्लिखित मतपेटी पर स्टीकर चिपकाने का कार्य नहीं किया जायेगा।
कानपुर देहात,अमन यात्रा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी(पं0)/अपर जिलाधिकारी प्रशासन पंकज वर्मा ने राज्य निर्वाचन अयोग उत्तर प्रदेश के निर्देश के क्रम में त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2021 के मतदान में मतपेटिकाओं के प्रयोग हेतु मुख्य विकास अधिकारी/प्रभारी अधिकारी (कार्मिक/प्रशिक्षण), समस्त सहायक प्रभारी अधिकारी प्रशिक्षण, समस्त निर्वाचन अधिकारी (पं0), समस्त सहायक निर्वाचन अधिकारी पं0, समस्त जोनल/सेक्टर मजिस्टेªट, प्रभारी/सहायक प्रभारी अधिकारी (कन्ट्रोल रूम), समस्त खण्ड विकास अधिकारी, समस्त सहायक विकास अधिकारी (पं0) को बताया है कि मतदान के समय एक मतपेटी में ही चारों पदों अर्थात प्रधान ग्राम पंचायत, सदस्य ग्राम पंचायत, सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत के मतपत्र पड़ेंगे। एक मतपेटी भरने के पश्चात दूसरी मतपेटी का प्रयोग किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि उपर्युक्तानुसार मतपेटी के सम्बन्ध में पीठासीन अधिकारी हेतु निर्देश पुस्तिका के अध्याय-10 में उल्लिखित मतपेटी पर स्टीकर चिपकाने का कार्य नहीं किया जायेगा। साथ ही मतगणना अधिकारियों हेतु निर्देश पुस्तिका के अध्याय-8 में उल्लिखित मतगणना प्रक्रिया में भी परिवर्तन हो जायेगा। इस सम्बन्ध में आयोग की निर्देश पुस्तिकाओं एवं निर्देशों को संशोधित समझा जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के समय कार्मिकों को भी बताया जाये।