हाथरस मामले में हाई कोर्ट का आदेश आशा की किरण :प्रियंका गांधी

प्रियंका ने कहा, ”पीड़िता के परिवार के साथ यूपी सरकार की ओर से किए गए अंधकारमय, अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच हाई कोर्ट का आदेश आशा की एक किरण है.”
नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने हाथरस की घटना को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा शीर्ष अधिकारियों को समन जारी किए जाने को लेकर शुक्रवार को कहा कि इस मामले में यह एक आशा की एक किरण है.
उन्होंने ट्वीट किया, ”इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक मजबूत और उत्साहजनक आदेश आया है. पूरा देश हाथरस की बलात्कार पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है.”

कांग्रेस की उत्तर प्रदेश प्रभारी ने कहा, ”पीड़िता के परिवार के साथ यूपी सरकार की ओर से किए गए अंधकारमय, अमानवीय और अन्यायपूर्ण व्यवहार के बीच हाई कोर्ट का आदेश आशा की एक किरण है.”
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में 19 वर्षीय दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या और उसके जबरन अंतिम संस्कार की घटना से नाखुश इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गुरुवार को समन जारी कर राज्य सरकार के शीर्ष अधिकारियों को अदालत में उपस्थित होने को कहा.
न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की पीठ ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और अपर पुलिस महानिदेशक को समन जारी कर सभी से 12 अक्टूबर को अदालत में पेश होने और मामले में स्पष्टीकरण देने को कहा है.
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