10 रुपये के विवाद में मासूम की हत्या: अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
कानपुर देहात न्यायालय का बड़ा फैसला, गजनेर थाना क्षेत्र के मामले में 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत मिली सजा

कानपुर देहात: जनपद कानपुर देहात की जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने आज एक जघन्य अपराध पर महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। 10 रुपये के छुट्टे के मामूली विवाद में 10 वर्षीय बालक की हत्या के अभियुक्त करन सिंह पुत्र रज्जन सिंह को न्यायालय ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास और ₹10,000/- के अर्थदण्ड से दंडित किया है।
घटना का दुखद विवरण
यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिनांक 23 नवंबर 2020 को गजनेर थाना क्षेत्र के ग्राम मनेथू में हुई थी। अभियुक्त करन सिंह वादी की दुकान से पाँच रुपये का पान मसाला लेने आया था और उसने 10 रुपये दिए। जब वादी के 10 वर्षीय पुत्र ने छुट्टे न होने के कारण रुपये बाद में लेने को कहा, तो अभियुक्त आग बबूला हो गया। उसने बालक को गाली गलौज की, जूतों से मारा और उसका सर लोहे के पटरे पर पटक दिया, जिससे बालक को गंभीर अंदरूनी चोटें आईं। गंभीर रूप से घायल बालक की इलाज के दौरान 30 नवंबर 2020 को मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना गजनेर पर मु0अ0स0 30/2021 धारा 304 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था।
‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत त्वरित न्याय
पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही की। विवेचक ने वास्तविक तथ्यों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए मात्र तीन महीने के भीतर 23 मार्च 2021 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया।
पीड़ित को त्वरित न्याय और अपराधियों को सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए कानपुर देहात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे OperationConviction अभियान के तहत इस मामले पर विशेष ध्यान दिया गया। थाना गजनेर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल ने सतत एवं प्रभावी पैरवी की, जिसके परिणामस्वरूप न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त करन सिंह को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि यदि अभियुक्त ₹10,000/- का अर्थदण्ड अदा नहीं करता है, तो उसे 03 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। न्यायालय का यह निर्णय समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त संदेश है।



