चुनाव प्रचार की नई गाइडलाइन, जानें- बाइक और कार पर कितने फीट का लगा सकते हैं झंडा
विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग सख्त है। अब वाहन पर डंडा-झंडा लगाने में मनमानी नहीं चलेगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है, जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा है।
गोरखपुर, अमन यात्रा ।विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग सख्त है। अब वाहन पर डंडा-झंडा लगाने में मनमानी नहीं चलेगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए गाइड लाइन जारी कर दी गई है, जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए प्रशासन भी तैयारी में जुटा है।
झंडा लगाने में होती थी मनमानी
दरअसल, अधिसूचना जारी होते ही प्रत्याशी व समर्थक एक वाहन पर चार-चार झंडे और लाउडस्पीकर लगाकर मनमाने ढंग से प्रचार-प्रसार करते हुए आचार संहिता के नियमों को तार-तार करते हैं। इन वाहनों के प्रचार प्रसार से एक तरफ जहां शोरगुल होता है, वहीं लहराते झंडे के कारण राहगीर व बाइक सवार फंस कर घायल भी हो जाते हैं। आचार संहित का भी उल्लंघन होता है। लेकिन इस बार नियमों का कड़ाई से पालन कराने के लिए आदेश जारी किया गया है।
स्टीकर, बैनर लगाने पर रोक
चुनाव में प्रत्याशी मोटर साइकिल पर एक फीट लंबा और दो फीट चौड़ा झंडा लगा सकेंगे, लेकिन किसी स्टीकर और बैनर की अनुमति नहीं रहेगी। इसी प्रकार चार पहिया वाहन पर दो फीट लंबा और चार फीट चौड़ा केवल एक झंडा लगा सकेंगे। इस पर भी किसी प्रकार का स्टीकर और बैनर की अनुमति नहीं है। जिला निर्वाचन अधिकारी, डीएम सत्येन्द्र कुमार ने बताया कि आयोग की गाइड लाइन का हर हाल में पालन कराया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
प्रत्याशी के साथ सिर्फ पांच लोग कर सकते हैं डोर-डोर टू प्रचार
किसी भी दल द्वारा अपने प्रचार-प्रसार के लिए स्थान चिन्हित कर पहले से ही अनुमति लेना आवश्यक होगा। पार्टी के सभा के लिए कोविड नियमों का पालन करना होगा।
पार्टी का एक छोटा झंडा लगा सकते हैं अध्यक्ष
पार्टी अध्यक्ष अपने वाहन पर पार्टी का एक छोटा झंडा लगा सकते हैं। बडे झंडे की कोई अनुमति नहीं है। प्राइवेट भवनों पर झंडे लगाने के लिए भवन मालिक की अनुमति लेना आवश्यक होगा ।