लखनऊ, अमन यात्रा । स्क्रैप पालिसी की मंजूरी के बाद अब कबाड़ में गाड़ी बेचने के लिए राजधानी लखनऊ में सुविधा केंद्र खोला जाएगा। इसमें कोई भी गाड़ी मालिक अपने पुराने वाहन बेच सकेंगे। यही नहीं कबाड़ हो चुके वाहनों को बेचने की जानकारी भी लोग ले सकेंगे। इस केंद्र को खोलने के लिए स्क्रैप नीति के तहत परिवहन विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसमें करीब आधा दर्जन लोग कबाड़ खरीद के लिए डिपो खोल सकते हैं।
परिवहन विभाग ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। इसमें कोई व्यक्ति, फर्म, संस्था, ट्रस्ट अथवा शर्तो को पूरा करने वाले नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/scrappagepolicy पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन के पूर्व सौ रुपये के स्टैंप पर चरित्र प्रमाण पत्र सहित अन्य जरूरी चीजें अपलोड करनी होंगी।
वे वाहन जिन्हें कबाड़ माना जाएगा
- 20 साल पूरे कर चुके निजी वाहन।
- तीन बार फिटनेस टेस्ट में फेल।
- 15 साल पूरे कर चुके व्यवसायिक वाहन।
- ये भी तीन बार फिटनेस टेस्ट में फेल।
गाड़ी मालिक को भी मिलेगा लाभ
- स्क्रैप नीति में कबाड़ हो चुकी गाड़ी की कुल कीमत का छह फीसद नकद पैसा दिया जाएगा।
- एक प्रमाण पत्र मिलेगा। इसे दिखाकर नए वाहन की खरीद पर पांच व टैक्स में 25 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- पुराने वाहन खस्ताहाल घोषित होने से प्रदूषण में कमी आएगी।
- पुराने वाहनों के रखरखाव के नाम पर मरम्मत में पैसा नहीं होगा खर्च।
- पुराने अनफिट वाहन सड़क से हटेंगे तो हादसे होंगे कम।
‘भारत सरकार की अधिसूचना के बाद प्रदेश में स्क्रैप के लिए सुविधा केंद्र खोलने को स्वीकृति दे दी गई है। डिपो खोलने के लिए कुछ शर्तो लगाई गई हैं। इसमें आमंत्रण के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। -देवेंद्र कुमार त्रिपाठी, अपर परिवहन आयुक्त आईटी