राशन कार्ड धारक अनुमन्य आवश्यक वस्तुएं निर्धारित समयान्तर्गत ई-पॉस मशीन के माध्यम से करें प्राप्त
आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 के नियमित वितरण के सापेक्ष माह अगस्त 2022 के द्वितीय चक्र (दिनांक 25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022) में होने वाले वितरण हेतु कतिपय निर्देश निर्गत किये गये है।

कानपुर देहात, अमन यात्रा ।आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ के निर्देशों की जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह जुलाई 2022 के नियमित वितरण के सापेक्ष माह अगस्त 2022 के द्वितीय चक्र (दिनांक 25 अगस्त 2022 से 31 अगस्त 2022) में होने वाले वितरण हेतु कतिपय निर्देश निर्गत किये गये है। वितरण, मूल्य व मात्रा आदि का विवरण निम्नवत् हैः- कार्ड का प्रकार(AAY) अन्त्योदय में गेहूं 14 किग्रा0 प्रति कार्ड, चावल 21 किग्रा0 प्रति कार्ड, चना 01 किग्रा0 प्रति कार्ड (निःशुल्क), खाद्य तेल 01 किग्रा0 प्रति कार्ड (निःशुल्क), नमक 01 किग्रा0 प्रति कार्ड (निःशुल्क), मूल्य गेहूं रू0 02 प्रति किलो तथा चावल रू0 03 प्रति किलो है। इसी प्रकार (PHH) पात्र गृहस्थी हेतु गेहूं 02 किग्रा0 प्रति यूनिट, चावल 03 किग्रा0 प्रति यूनिट, चना 01 किग्रा0 प्रति कार्ड (निःशुल्क), खाद्य तेल 01 किग्रा0 प्रति कार्ड (निःशुल्क) , नमक 01 किग्रा0 प्रति कार्ड (निःशुल्क), मूल्य गेहूं रू0 02 प्रति किलो तथा चावल रू0 03 प्रति किलो है। उन्होंने बताया कि नियमित वितरण के दौरान जिन कार्डधारकों का आधार प्रमाणीकरण सफल नही हो पाता है तो उन कार्डधारकों को दिनांक 31 अगस्त 2022 को प्रॉक्सी सुविधा के माध्यम से कार्डधारक के मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाली ओ0टी0पी0 का प्रयोग कर खाद्यान्न वितरित किया जायेगा। समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नोडल अधिकारी की उपस्थिति में नियमानुसार खाद्यान्न वितरण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने सर्वसाधारण को सूचित किया है कि वह अपने उचित दर विक्रेता से उपरोक्तानुसार अपने कार्ड पर अनुमन्य आवश्यक वस्तुएं निर्धारित समयान्तर्गत ई-पॉस मशीन के माध्यम से प्राप्त कर लें।