कानपुर देहात

सरकारी शिक्षकों की छुट्टी अब नहीं होगी बर्बाद, पढ़े कैसे ?

परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश मिलता है। अब इस पोर्टल में कुछ और सुधार भी किया गया है।

कानपुर देहात,अमन यात्रा  : परिषदीय स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अवकाश मिलता है। अब इस पोर्टल में कुछ और सुधार भी किया गया है। अब यदि आकस्मिक अवकाश लेने के बाद जिलाधिकारी या विभाग द्वारा सर्वजनिक अवकाश घोषित किया जाता है तो आकस्मिक अवकाश Approve करने से पहले रिपोर्टिग ऑफिसर रिजेक्ट कर सकता हैं, पर आवेदक खुद cancel नहीं कर सकते हैं और यदि Approve हो जाये तो cancellation request डालने का option है, उसे भी approve कराना पड़ेगा और आकस्मिक अवकाश निरस्त हो जायेगा। इससे शिक्षकों का आकस्मिक अवकाश बच जाएगा जिसका वे पुनः उपयोग कर सकेंगे।

इसके अलावा मानव सम्पदा पोर्टल पर आकस्मिक अवकाश के सम्बन्ध में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं जो निम्नवत हैं-


आकस्मिक अवकाश के बीच में पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश आपके CL बैलेंस से काट लिए जाएंगे। यदि किसी भी लगातार आकस्मिक अवकाश के बीच में सार्वजनिक अवकाश या रविवार आ रहा है तो उनके लिए अलग-अलग आवेदन करें।



आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त सभी अवकाश जैसे EL, मातृत्व अवकाश, CCL, ML आदि के उपरांत Joining request अनिवार्य रूप से भेजी जाएगी।Joining request Approve न होने तक अन्य अवकाश के लिए online आवेदन कर पाना संभव नहीं होगा ।


आकस्मिक अवकाश के prefix और suffix को ध्यानपूर्वक भरा जाए। यदि आपके द्वारा गलत suffix भर दिया जाता है तो suffix वाले दिन आप अवकाश नहीं Apply कर पाएंगे।


  • Self leave cancellation का option आवेदित अवकाश के एक दिन पूर्व तक ही उपलब्ध रहेगा।
  • आवेदित अवकाश की दिनांक को Self leave cancellation का ऑप्शन उपलब्ध नहीं रहेगा।

आवेदित अवकाश की दिनांक से तथा दिनांक के उपरांत leave को कैंसिल कराने के लिए आपको Leave cancellation request अपने Reporting officer को स्वीकृत करने हेतु भेजनी होगी।


मेडिकल लीव, सीसीएल आदि अवकाश के एक्सटेंशन के लिए आपको पूर्व आवेदित अवकाश के Reference से apply करना होगा जिसके लिए पूर्व आवेदित अवकाश का Reporting officer द्वारा स्वीकृत होना अनिवार्य है तथा एक्सटेंशन लीव पूर्व में आवेदित अवकाश के स्वीकृत रिपोर्टिंग ऑफिसर जैसे BEO या BSA के पास जाएगी। वे ही उस पर निर्णय लेंगे।

 


 

Author: aman yatra

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