एनपीएस से निकासी और एन्यूटी के लिए केवाईसी जरूरी, नया नियम एक अप्रैल से होगा लागू
पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी और एन्यूटी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।

- सीआरए सिस्टम में लॉग इन करके ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू कर सकेंगे
- ई-साइन/ओटीपी का प्रमाणीकरण करना होगा
- इस दौरान पता, बैंक विवरण, नॉमिनी का विवरण एनपीएस खाते से स्वत: लिए जाएंगे
- जरूरी केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे
अमन यात्रा, कानपुर देहात। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने एनपीएस से निकासी और एन्यूटी के लिए केवाईसी को अनिवार्य कर दिया है। नया नियम एक अप्रैल से लागू हो जाएगा। इसके तहत कई दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। पीएफआरडीए ने जारी परिपत्र में कहा है कि इससे एनपीएस के सदस्यों को परेशानी कम होगी और निकासी और एन्यूटी के समय में लगने वाले समय की भी बचत होगी। नियामक ने कहा है कि इसके तहत एनपीएस के निवेशकों और संबंधित नोडल कार्यालयों को अपनी तरफ से जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आगे की कार्यवाही करनी होगी। नियामक ने कहा है कि इसमें सभी जरूरी दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करना है और इसके लिए भौतिक रूप से दस्तावेज जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उल्लेखनीय है कि मौजूदा समय में एनपीएस से निकासी और एन्यूटी लेने में कई माह का समय लग जाता है।
अभी क्या है स्थिति-
मौजूदा समय में सेवानिवृत्ति के बाद एनपीएस के निकासी प्रक्रिया में करीब एक माह का समय लग जाता है। वहीं एन्यूटी लेने और उसके बदले पेंशन लेने की पूरी प्रक्रिया में दो से तीन माह का समय लग जाता है। नए नियम से दोनों प्रक्रिया एक साथ पूरी हो जाएगी। इससे एनपीएस धारकों को ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं होगी।
यह दस्तावेज होंगे अपलोड-
एनपीएस निकासी फॉर्म
निकासी फॉर्म में दिए गए पहचान और पते का प्रमाणपत्र
बैंक खाते की पासबुक
प्रान कार्ड की स्कैन कॉपी
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