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60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिक्षामित्रों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षामित्रों की सेवायें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी आदेश का हवाला देते हुए संदलपुर विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण ने सभी प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं

कानपुर देहात। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षामित्रों की सेवायें 60 वर्ष की आयु प्राप्त करते ही स्वत: ही समाप्त हो जाएंगी। राज्य परियोजना निदेशक की ओर से जारी आदेश का हवाला देते हुए संदलपुर विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी आनंद भूषण ने सभी प्रधानाध्यापकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में जनपद में 1733 शिक्षामित्र कार्यरत हैं। इनमें कई शिक्षामित्र एक दो साल बाद सेवानिवृत्त की ओर पहुंच जाएंगे। शिक्षामित्रों की ओर से 62 वर्ष की आयु सीमा किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मगर शासन ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है। पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार शिक्षामित्रों की संविदा आधारित सेवायें उनके 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के दिनांक को स्वत: ही समाप्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उधर शिक्षामित्रों ने इस फैसले पर नाराजगी जताई है हालांकि सरकार द्वारा शिक्षामित्रों के मानदेय में वृद्धि के बाद उनकी सेवानिवृत्ति आयु को 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने पर भी विचार और प्रस्ताव की प्रक्रिया चल रही है लेकिन इस पर अभी तक कोई अंतिम आधिकारिक मोहर नहीं लगी है।

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