85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा होगी उपलब्ध
भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार जनपद के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। जनपद के 85 वर्ष की आयुवर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे स्वेक्षा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
कानपुर देहात 11 मार्च 2024
भारत निर्वाचन आयोग के नवीनतम दिशा-निर्देशानुसार जनपद के समस्त 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को मतदान करने के लिये पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध करायी गई है। जनपद के 85 वर्ष की आयुवर्ग से ऊपर के मतदाताओं को सूचित किया जाता है कि वे स्वेक्षा से पोस्टल बैलेट के माध्यम से निवास स्थान पर मतदान करने हेतु निर्धारित फार्म-12डी में आवेदन कर अपने निवास स्थान पर मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं।
उपरोक्त फार्म-12डी अधिसूचना जारी होने के 05 दिवसों के अन्दर सम्बन्धित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के बी०एल०ओ० द्वारा घर-घर जाकर 85 वर्ष की आयु वर्ग से ऊपर के मतदाताओं को उपलब्ध कराया जायेगा तथा भरा हुआ फार्म-12डी प्राप्त किया जायेगा। उक्त फार्म-12डी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट www.eci.gov.in के होम पेज पर MENU के अन्तर्गत candidate nomination and other forms के लिंक पर उपलब्ध हैं, जहाँ से इसे डाउनलोड करके भरकर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर के कार्यालय में जमा कराया जायेगा।