बेसिक शिक्षा में वेतन भुगतान में पारदर्शी नीति लागू
परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी पावर मोड में हैं। शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के बकाया एरियर भुगतान और लेखा कार्यालय से संबंधित अन्य मामलों के निराकरण में वे तत्पर हैं। उनके द्वारा शिक्षकों की प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है।

- बीआरसी स्तर से अवशेष वेतन बिल बनने की प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से समाप्त
कानपुर देहात- परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर वित्त एवं लेखाधिकारी शिवा त्रिपाठी पावर मोड में हैं। शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों के बकाया एरियर भुगतान और लेखा कार्यालय से संबंधित अन्य मामलों के निराकरण में वे तत्पर हैं। उनके द्वारा शिक्षकों की प्रत्येक समस्या का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। वेतन से संबंधित शिक्षकों को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े इसके लिए उन्होंने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों के स्तर से बनाए जाने वाले अवशेष वेतन बिल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब सभी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के अवशेष वेतन बिल, जीपीएफ अग्रिम / अंतिम भुगतान सीधे वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय से बनाए जाएंगे और आहरण हेतु कोषागार में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों को आवेदन पत्र, निर्धारित प्रारूप पर समस्त संलग्नकों सहित सीधे वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। इस आदेश से खंड शिक्षा अधिकारियों की कमाई का रास्ता बंद हो जाएगा और शिक्षकों को आर्थिक लाभ के साथ साथ कई कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस आदेश के बाद एरियर भुगतान में कमीशनबाजी का खेल समाप्त होने के चलते शिक्षक उत्साहित हैं और सभी वित्त एवं लेखाधिकारी के इस आदेश की खूब प्रशंसा कर रहे हैं।
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