प्रत्याशी नहीं कर पाएंगे अधिकतम सीमा से अधिक व्यय, व्यय करने पर होगी जमानत राशि जब्त
राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी(न०नि०)नेहा जैन द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखे का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय कमेटी गठित की गयी है।
- नगरीय निकाय निर्वाचन में समस्त निर्वाचन पदों हेतु व्यय सीमा हुई निर्धारित
- जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में होगा निर्वाचन व्यय लेखे का प्रभावी अनुश्रवण
- जिसमें अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हेतु अधिकतम रु0 9,00,000/-, सदस्य, नगर पालिका परिषद हेतु रु0 2,00,000/, अध्यक्ष, नगर पंचायत हेतु अधिकतम 2,50,000/- एवं सदस्य, नगर पंचायत हेतु अधिकतम रु0 50,000/- निर्धारित है।
अमन यात्रा, कानपुर देहात। राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिये गए निर्देशों के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी(न०नि०)नेहा जैन द्वारा अवगत कराया गया है कि नगरीय निकायों के सामान्य निर्वाचन 2022 के दौरान प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखे का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराये जाने हेतु जनपद स्तरीय कमेटी गठित की गयी है जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात को अध्यक्ष के रूप में, मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर देहात को सदस्य/ सचिव तथा मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर देहात सदस्य हैं। प्रत्याशियों के निर्वाचन व्यय लेखे के प्रभावी अनुश्रवण के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन हेतु उम्मीदवार द्वारा व्यय किये जाने वाले व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है ।
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जिसमें अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद हेतु अधिकतम रु0 9,00,000/-, सदस्य, नगर पालिका परिषद हेतु रु0 2,00,000/, अध्यक्ष, नगर पंचायत हेतु अधिकतम 2,50,000/- एवं सदस्य, नगर पंचायत हेतु अधिकतम रु0 50,000/- निर्धारित है। प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने के दिनांक से निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा तैयार किया जायेगा चुनाव से सम्बन्धित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना रिटर्निंग ऑफिसर एवं जनपद स्तरीय कमेटी को दी जायेगी।
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निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि के भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार हेतु व्यय की गई धनराशि के प्रतिदिन का निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। यदि किसी उम्मीदवार द्वारा अधिकतम व्यय सीमा का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी सूचना जिला स्तरीय कमेटी आयोग को प्रेषित की जाएगी। प्रत्याशियों द्वारा विभिन्न मदों में जो धनराशि व्यय की जायेगी उन मदों में व्यय की जाने वाली दरों का निर्धारण जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा चुनाव प्रचार से सम्बन्धित दरों के सम्बन्ध में सभी प्रत्याशियों को अवगत कराया जायेगा।
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निर्वाचन समाप्त होने के उपरान्त सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बन्धित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित निर्धारित प्ररूप पर जिला स्तरीय कमेटी को उपलब्ध कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले व्यय लेखा रजिस्टर को प्रभारी अधिकारी(व्यय-लेखा) के माध्यम से परीक्षण कराया जायेगा। निर्वाचन समाप्ति के पश्चात प्रत्याशियों द्वारा प्रस्तुत किये गये व्यय लेखा रजिस्टर का जिला स्तरीय समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा। यदि किसी प्रत्याशी द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा से अधिक धनराशि व्यय की गयी पायी जाती है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।