संपत्ति का नहीं दिया विवरण तो रुक जाएगा वेतन
चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों के साथ ही अब उनके आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) का भी वेतन रोका जाएगा।

कानपुर देहात। चल-अचल संपत्ति का ब्योरा न देने वाले राज्य कर्मचारियों के साथ ही अब उनके आहरण वितरण अधिकारी (डीडीओ) का भी वेतन रोका जाएगा। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने नया शासनादेश जारी कर दिया है।जारी शासनादेश के अनुसार पोर्टल पर संपत्ति का ब्योरा दर्ज करने वाले राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों को ही सितंबर का वेतन मिलेगा।
12 सितंबर तक 844374 में से 719807 कर्मचारियों-अधिकारियों ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से इसका आदेश सभी विभागाध्यक्षों को भेज दिया गया है। मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की घोषणा की अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अब तक करीब 90 प्रतिशत कर्मियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया है। संपत्ति का ब्योरा देने वाले राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों को ही सितंबर माह का वेतन मिलेगा। इसमें कहा गया है कि इसकी नियमित समीक्षा डीडीओ के स्तर से भी किया जाना जरूरी है। संपत्ति का ब्योरा न दिए जाने पर उन्हें भी जवाबदेह बनाया गया है।
ब्यौरा नहीं दिया तो डीडीओ का भी वेतन नहीं मिलेगा-
संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ ही उनके आहरण वितरण अधिकारी का भी सितंबर माह का वेतन जारी किया जाएगा। ब्यौरा न देने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के डीडीओ का भी वेतन सितंबर में नहीं मिलेगा। सभी विभागों और कार्यालयों के प्रमुख का दायित्व है कि वे संपत्ति का ब्यौरा निर्धारित अवधि में पोर्टल पर दर्ज कराएं। पोर्टल पर प्रदर्शित न होने पर एनआइसी से मिलकर इसका समाधान निकालें।
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