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ऑपरेशन कन्विक्शन का असर: 26 साल पुराने सड़क हादसे में आरोपी को कोर्ट ने सुनाई सजा

भोगनीपुर कोर्ट ने दोषी मानसिंह राठौर पर लगाया अर्थदंड, जुर्म कबूलने पर हुआ फैसला

कानपुर देहात में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान को एक और बड़ी सफलता मिली है। माननीय न्यायालय जेएम भोगनीपुर ने करीब 26 साल पुराने सड़क दुर्घटना के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए आरोपी मानसिंह राठौर को दोषी करार दिया है।

कोर्ट ने अपराधी को न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,400 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा न करने की स्थिति में दोषी को 10 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

यह मामला 2 जुलाई 2000 का है, जब नसरतपुर (थाना अकबरपुर) निवासी मानसिंह राठौर ने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस संबंध में थाना भोगनीपुर में मुकदमा अपराध संख्या 202/2000 के तहत धारा 279 और 337 भादवि में केस दर्ज किया गया था। भोगनीपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में सही तथ्यों के साथ गवाहों को पेश कर प्रभावी पैरवी की, जिसके आगे घुटने टेकते हुए आरोपी ने कोर्ट में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया।


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