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कानपुर देहात: गलत पहचान बताकर होटल में कमरा लेने का आरोप, युवक पर मुकदमा दर्ज

मवई मुक्ता स्थित BKR ओयो होटल का मामला, पुलिस कर रही आरोपी के दस्तावेजों की जांच

डेरापुर। थाना क्षेत्र के मवई मुक्ता गांव स्थित ओयो होटल BKR में कथित तौर पर गलत पहचान बताकर कमरा लेने के मामले में पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस अभिलेख के अनुसार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12:30 बजे सलमान पुत्र साबिर अहमद निवासी कांधी होटल पहुंचा था। आरोप है कि उसने अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए दूसरी पहचान के आधार पर होटल में कमरा लेने की प्रक्रिया पूरी की।
मामले की जानकारी होने पर पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक युवक द्वारा होटल में गलत पहचान के आधार पर कमरा लेने के संबंध में शिकायत/सूचना प्राप्त हुई थी। इसके बाद मामले की जांच कर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई।

पुलिस ने प्रकरण में धारा 319 बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया है। घटना स्थल मवई मुक्ता स्थित ओयो होटल BKR बताया गया है। पुलिस अभिलेख में घटना की तिथि 7 अगस्त है।  उपनिरीक्षक राजबीर सिंह चौकी इंचार्ज बिहार घाट की तरफ से मुकदमा पंजीकृत कराया गया है पुलिस द्वारा युवक की ओर से बताई गई पहचान, होटल में दर्ज विवरण तथा अन्य संबंधित तथ्यों की जांच की जा रही है।थाना प्रभारी धीरेंद्र सिंह ने बताया कि जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

 

 


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