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दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में मिलेंगे 35 हजार तक: कानपुर देहात में आवेदन शुरू, जानें शर्तें और दस्तावेज

दंपत्ति में युवक को 15 हजार, युवती को 20 हजार और दोनों के दिव्यांग होने पर मिलेंगे 35 हजार रुपये, पोर्टल पर करें ऑनलाइन आवेदन

कानपुर देहात। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित divyangjan marriage scheme के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र दिव्यांग दंपत्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को आर्थिक संबल प्रदान करना और समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान दिलाना है।

श्रेणीवार मिलेगी प्रोत्साहन राशि

योजना के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार यदि नवविवाहित दंपत्ति में केवल युवक दिव्यांग है तो उसे 15,000 रुपये की धनराशि दी जाएगी। वहीं केवल युवती के दिव्यांग होने की स्थिति में 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। यदि विवाह करने वाले युवक और युवती दोनों दिव्यांग हैं तो शासन द्वारा संयुक्त रूप से 35,000 रुपये की प्रोत्साहन पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।

पात्रता के लिए यह शर्तें पूरी करना अनिवार्य

अधिकारी ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए युवक की आयु 21 वर्ष से 45 वर्ष के बीच तथा युवती की आयु 18 वर्ष से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना जरूरी है। इसके साथ ही दंपत्ति में से कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो और उनका विवाह पिछले वित्तीय वर्ष या वर्तमान वित्तीय वर्ष में संपन्न हुआ हो। आवेदक किसी आपराधिक मामले में दंडित न हो और न ही उसके पास पूर्व से कोई जीवित जीवनसाथी होना चाहिए।

विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन

आवेदन और हार्ड कॉपी जमा करने की प्रक्रिया योजना के तहत इच्छुक पात्र दंपत्ति विभागीय वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ दंपत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त फोटो, विवाह प्रमाण पत्र या शादी का कार्ड, आय, आयु, जाति, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा पहचान पत्र की प्रति अपलोड करनी होगी। ऑनलाइन आवेदन भरने के बाद उसका प्रिंटआउट और सभी आवश्यक अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कॉपी जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय, कमरा नंबर 105, विकास भवन माती, कानपुर देहात में समय रहते जमा कराना अनिवार्य है। divyangjan marriage scheme का लाभ उठाकर पात्र व्यक्ति अपने जीवन को सशक्त बना सकते हैं।


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