परिषदीय शिक्षकों के समायोजन की नई समय सारिणी जारी
परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण का कार्य अब 11 सितंबर तक पूर्ण होगा। नवीन प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार अब समायोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण 13 अगस्त से 11 सितंबर तक पूर्ण किये जाने है तत्पश्चात समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण का कार्य किया जाएगा।

कानपुर देहात। परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के समायोजन और स्थानांतरण का कार्य अब 11 सितंबर तक पूर्ण होगा। नवीन प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार अब समायोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण 13 अगस्त से 11 सितंबर तक पूर्ण किये जाने है तत्पश्चात समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण का कार्य किया जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद सबसे पहले छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर शिक्षकों की सूची तैयार करेगा। यह भी निर्णय लिया गया है कि स्थानांतरण से पूर्व संबंधित अध्यापक से आपत्ति मांगी जाएगी तथा उसके निस्तारण के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा।
30 जून 2024 की छात्र संख्या के आधार पर कनिष्ठ का समायोजन किया जाएगा। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के आधार पर अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षिका की जनपद में नियुक्ति तिथि के आधार पर कनिष्ठ शिक्षक एवं शिक्षिका को अधिक मानते हुए क्रमानुसार चिन्हित किया जायेगा। जनपद में सेवावधि समान होने पर उनकी मौलिक नियुक्ति, मौलिक नियुक्ति भी समान होने की दशा में जन्मतिथि तथा जन्मतिथि भी समान होने की दशा में अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा। समायोजन प्रक्रिया की नई समय सारिणी जारी की गई है जिसके अनुसार ही शिक्षकों को कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करना होगा।
नवीन प्रस्तावित समय सारिणी के अनुसार अब समायोजन प्रक्रिया के विभिन्न चरण 13 अगस्त से 11 सितंबर तक पूर्ण किये जाने हैं तत्पश्चात समायोजन की कार्यवाही के उपरांत अवकाश दिवस में कार्यमुक्त एवं कार्यभार ग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। एनआईसी लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से आवश्यकता से अधिक अध्यापक वाले विद्यालयों में चिन्हित अध्यापकों से प्राप्त 25 विद्यालयों के विकल्प के आधार पर समायोजन की सूची जारी होगी। जो विकल्प नहीं देंगे या किसी को 25 की चॉइस में स्कूल न मिल पाने की स्थिति में विभाग की तरफ से स्कूल दिया जाएगा। शेष बचे सरप्लस शिक्षकों को सेवावधि के आधार पर आरोही क्रम में तथा शेष बचे अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय को छात्र संख्या के आधार पर, छात्र संख्या बराबर होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार अवरोही कम में सूचीबद्ध किया जायेगा।
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