बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना हेतु आवेदन शुरू
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि इस योजना का संचालन अनुदान संख्या 13 (सामान्य मद) एवं अनुदान संख्या 83 (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग) के तहत किया जा रहा है।

कानपुर देहात। बाबा साहब आंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लाभार्थियों का चयन शुरू हो गया है। जिला विकास अधिकारी ने बताया कि इस योजना का संचालन अनुदान संख्या 13 (सामान्य मद) एवं अनुदान संख्या 83 (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग) के तहत किया जा रहा है। जनपद के विकास खंडों की जनसंख्या के आधार पर लक्ष्य तय किए गए हैं। इसके अंतर्गत सामान्य वर्ग से 18 और अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से 15 लाभार्थियों का चयन किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि इच्छुक अभ्यर्थी अपने निवासित विकास खंड कार्यालय में खंड विकास अधिकारी या सहायक विकास अधिकारी (आईएसबी) से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं। योजना में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 18 से 65 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इस योजना का लाभ उठा सकता है, बशर्ते उसके परिवार की वार्षिक आय सभी स्रोतों से मिलाकर 2 लाख रुपये से अधिक न हो।
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ग्रामीण क्षेत्रों के दृष्टिकोण से यह योजना केवल व्यक्तिगत ऋण आवेदन हेतु मान्य होगी। साथ ही जो लाभार्थी पहले से किसी अन्य योजना जैसे मुद्रा योजना या प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण प्राप्त कर चुके हैं, वे इसके पात्र नहीं होंगे। यह योजना बेरोजगार युवाओं एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।



