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निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, नियम विरुद्ध नियुक्ति या सेवा समाप्त करने वालों पर होगी कड़ी कार्यवाही
बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा समाप्ति में अब प्रबंधतंत्र की मनमानी नहीं चलेगी। बेसिक शिक्षा निदेशक शुभा सिंह ने सभी बीएसए को इस संबंध में नियमावली के पालन के निर्देश दिए हैं।

कानपुर देहात, अमन यात्रा : बेसिक शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति व सेवा समाप्ति में अब प्रबंधतंत्र की मनमानी नहीं चलेगी। बेसिक शिक्षा निदेशक शुभा सिंह ने सभी बीएसए को इस संबंध में नियमावली के पालन के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि कहा गड़बड़ी करने वाले प्रबंधतंत्र पर बेसिक शिक्षा अधिकारी कड़ी कार्यवाही करें।
उन्होंने यह निर्देश शिक्षक संघ की आपत्ति के बाद जारी किए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि बीएसए जिले में यह सुनिश्चित करें कि निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा समाप्ति के संबंध में कोई भी कार्यवाही नियमावली- 1975 व नियमावली- 1978 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार किया जाए। मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति व सेवा के संबंध में कोई भी कार्यवाही बीएसए के पूर्वानुमोदन के बिना नहीं की जा सकती। प्रबंध समिति द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव बिना जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुमोदन के प्रभावी नहीं हो सकता। आत: नियमावली के प्रावधानों के विपरीत यदि किसी अध्यापक की नियुक्ति या सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाती है तो उस प्रबंधतंत्र के विरुद्ध नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही की जाएगी।
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