आवास दिलाये जाने के नाम पर अगर कोई करे ठगी तो दूरभाष नम्बर 9454465007 पर बताएं : सीडीओ सौम्या
मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आहूत जनता दर्शन में दैनिक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास दिलाये जाने की शिकायतें संज्ञान में आती थी जिसके चलते मुख्य विकास अधिकारी इसका तवरित संज्ञान लेते हुए परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि उक्त का त्वरित संज्ञान लिया जाए.

अमन यात्रा, कानपुर देहात। मुख्य विकास अधिकारी द्वारा आहूत जनता दर्शन में दैनिक रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत आवास दिलाये जाने की शिकायतें संज्ञान में आती थी जिसके चलते मुख्य विकास अधिकारी इसका तवरित संज्ञान लेते हुए परियोजना निदेशक को निर्देशित किया कि उक्त का त्वरित संज्ञान लिया जाए जिसके क्रम में परियोजना निदेशक द्वारा यह अवगत कराया गया किप्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत केवल उन्हीं व्यक्तियों को आवास दिया जा सकता है, जिनका नाम आवास प्लस सूची में दर्ज होगा.
ये भी पढ़े- अच्छा शिक्षक वह नहीं जो किताबी ज्ञान दे, अच्छा शिक्षक वह है जिसे हर व्यक्ति सम्मान दे
वर्तमान में शासन की गाइड लाइन के अनुसार किसी नये व्यक्ति का नाम नहीं जोड़ा जा सकता है तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत आवास आवंटन में किसी भी प्रकार की कोई धनराशि नही ली जाती है। आवास निर्माण हेतु धनराशि लाभार्थी के खुले बैंक खाते में सीधे डी०बी०टी० के माध्यम से अंतरित की जाती है। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा आवास हेतु धनराशि की मांग / उगाही की जा रही है, जो कि सर्वथा गलत है। यदि किसी व्यक्ति के द्वारा आवास दिलाये जाने हेतु आपसे धनराशि की कोई मांग की जाती है तो तत्काल दूरभाष नम्बर 9454465007 पर अवगत करायें, जिससे सम्बन्धित व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सके।
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.