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युवक के अपहरण में फौजी ढाबा मालिक व कथित पत्नी दोष सिद्ध

डेरापुर थाना क्षेत्र के फौजी ढाबा से एक युवक के लापता होने पर पुलिस ने पंद्रह साल बाद अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने फौजी ढाबा मालिक व उसकी कथित पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे।

Story Highlights
  • उपरोक्त मामले में सजा के बिंदु पर 6 अगस्त 2024 को होगी सुनवाई

कानपुर देहात। डेरापुर थाना क्षेत्र के फौजी ढाबा से एक युवक के लापता होने पर पुलिस ने पंद्रह साल बाद अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी। मामले में पुलिस ने फौजी ढाबा मालिक व उसकी कथित पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए थे। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला जज पंचम की अदालत में चल रही थी। शनिवार को अदालत ने आरोपी ढाबा मालिक व कथित पत्नी को दोषसिद्ध ठहराया है। सजा के बिंदु पर अब 6 अगस्त को सुनवाई होगी।

सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडेय ने बताया कि अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के माती किशुनपुर निवासी सूरज देई ने पुलिस में 2 सितंबर 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पुत्र मनोज डेरापुर थाना क्षेत्र के सेंगुर नदी के पास फौजी ढाबा के मालिक सुरेश चंद्र यादव के यहां करीब 2000-01 के आसपास गाड़ी चलाने का काम करता था। इसी बीच उसके पुत्र मनोज की शादी रंजधामी घाटमपुर निवासी सीमा के साथ हुई थी। वह फौजी ढाबा में ही पत्नी के साथ रहता था। कुछ समय बाद पुत्र जब उससे मिलने आया तो बताया कि पत्नी के संबंध सुरेश चंद्र से हो गए हैं।

जिसका विरोध करने पर उसे उक्त लोगों ने धमकी दी थी। उसके बाद काफी समय तक पुत्र मनोज उनसे मिलने नहीं आया तो वह पता लगाने 18 दिसंबर 2003 को ढाबा पहुंची। जहां सुरेश ने बताया कि उसके पुत्र को काम से दिल्ली भेजा है। जल्द ही आ जाएगा। काफी समय बाद भी जब पुत्र नहीं आया तो वह दोबारा फौजी ढाबा गई। वहां मौजूद सीमा और सुरेश ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए कहा कि बार-बार यहां आ जाती है। उसका लड़का इस दुनिया में नहीं है। दोबारा यहां आई तो दूसरा लड़का भी नहीं रहेगा। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए सीमा व सुरेश चंद्र यादव के खिलाफ युवक के अपहरण का आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।

जिसकी सुनवाई माननीय अपर जिला जज– पंचम पूनम सिंह की अदालत में चल रही है। शनिवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुरेश चंद्र यादव व सीमा को दोष सिद्ध ठहराया है। वहीं अब सजा के बिंदु पर 6 अगस्त को सुनवाई की जाएगी।

AMAN YATRA
Author: AMAN YATRA

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