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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत कृषकों को जागरूक करने हेतु जिलाधिकारी ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखा, किया रवाना
शासन द्वारा भारत का अमृत महोत्सव- भारत /75 अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 01 दिसम्बर, 2021 सं 07 दिसम्बर, 2021 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह का आयोजन कराने के निर्देश दिये गय है, जिसके अनुक्रम में आज दिनांक 01.12.2021 को जनपद के समस्त विकासखण्डों, न्यायपंचायतो, ग्राम पंचायतों में कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रचार-वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।

कानपुर देहात,अमन यात्रा : शासन द्वारा भारत का अमृत महोत्सव- भारत /75 अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में 01 दिसम्बर, 2021 सं 07 दिसम्बर, 2021 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह का आयोजन कराने के निर्देश दिये गय है, जिसके अनुक्रम में आज दिनांक 01.12.2021 को जनपद के समस्त विकासखण्डों, न्यायपंचायतो, ग्राम पंचायतों में कृषकों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रचार-वाहन को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया।
जिलाधिकारी ने अवगत कराया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र (ग्राम पंचायत) में अधिसूचित फसलों को प्राकृतिक आपदाओं व रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों यथा रोगी, कृमियों से फसल नष्ट होने, प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की बुवाई न कर पाने/असफल बुवाई की स्थिति में, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं यथा सूखा, बाढ़, ओला, भूस्खलन, तूफान, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं रोके न जा सकने वाले अन्य जोखिमों, रोगो, कृमियों की क्षति की स्थिति में अथवा फसल की प्रारम्भिक अवस्था से फसल कटाई के 15 दिन पूर्व तक प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों के कारण फसल की संभावित उपज में 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति की स्थिति में, बीमा कम्पनी द्वारा फसल का सर्वे कर, बीमित कृषक को क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है। रबी मौसम में अपनी फसलों का बीमा कराने हेतु कृषक अपनी बैंक शाखा में अथवा जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से अपनी फसल का बीमा करा सकते है, बीमा कराने की अंतिम तिथि दिनांक 31.12.2021 निर्धारित है।
अवगत कराना है कि जनपद में खरीफ 2021 में 39,375 कृषकों द्वारा अपनी फसल का बीमा कराया गया था, जिसके प्रीमियम के रूप में बीमा कम्पनी को रू0 12,93,43,877 प्राप्त हुए है। खरीफ 2021 में अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण कृषकों को हुयी फसल क्षति का भुगतान समय से न किये जाने के कारण जिलाधिकारी द्वारा कम्पनी को डिवार करने हेतु शासन को पत्र भेजे जाने के फलस्वरूप कार्यवाही के भय से बीमा कम्पनी द्वारा जनपद के मात्र 571 कृषकों को अतिवृष्टि एवं बाढ के कारण हुयी फसल को क्षति के रूप में रू0 32,79,431 का भुगतान किया गया है जिस पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए कहा गया कि पुनः इस सम्बन्ध में अनुस्मारक पत्र भेजा जायेगा जिससे समस्त प्रभावित कृषकों को क्षतिपूर्ति का लाभ प्राप्त हो सके। जिलाधिकारी द्वारा अवगत कराया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सप्ताह में जनपद की समस्त बैंक शाखाओं एवं जन सूविधा केन्द्रो पर कृषकों का बीमा कराये जाने की विशेष व्यवस्था की गयी है। जिलाधिकारी द्वारा बीमा कम्पनी को योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिलाधिकारी द्वारा अयोजित कार्यक्रम में रबी 2020 में सर्वाधिक बीमा पाने वाले जनपद के 05 कृषको क्रमशः बेचेलाल पुत्र बदलू निवासी कसोलर, संदलपुर क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 16389, संजय पुत्र रामाधार निवासी कसोलर, संदलपुर क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 30781, रमेश चन्द्र पुत्र किशुन निवासी कसोलर, संदलपुर क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 16461, भूपेन्द्र नाथ पुत्र बैजनाथ निवासी पनियामऊ, अमरौधा क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 20689) एवं सौरभ कटियार निवासी कसोलर, संदलपुर (क्षतिपूर्ति धनराशि रू0 15969) को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया। अयोजित कार्यक्रम में उप कृषि निदेशक विनोद कुमार यादव, जिला कृषि अधिकारी उमेश कुमार गुप्ता, जिला उद्यान अधिकारी सुभाष चन्द्रा आदि उपस्थित रहे।
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