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कानपुर देहात: परिषदीय स्कूलों में छात्र सुरक्षा पर हाईकोर्ट सख्त, बीएसए ने बीईओ को दी चेतावनी

छात्र सुरक्षा और परिवहन नियमों की अनदेखी पर खंड शिक्षा अधिकारियों की तय होगी जवाबदेही, बीएसए ने जारी किया कड़ा आदेश।

कानपुर देहात: School Student Safety Rules का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए कानपुर देहात के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशीष कुमार पाण्डेय ने जनपद के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ द्वारा जनहित याचिका संख्या 3436/2020 (गोमती रिवर बैंक रेजिडेंट्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य) में पारित आदेश का तत्काल अनुपालन करने को कहा है। इस आदेश के तहत स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और उनके आवागमन के लिए तय किए गए मानकों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

परिवहन नियमों का पालन अनिवार्य
बीएसए द्वारा जारी पत्र के अनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा 18 अगस्त 2026 को दिए गए आदेश और परिवहन विभाग की 27 मई 2019 की अधिसूचना के क्रम में स्कूलों में छात्र सुरक्षा व परिवहन नियमों का शत-प्रतिशत पालन कराया जाना अनिवार्य है। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के 3 सितंबर 2026 के पत्र के निर्देशों के तहत इस आदेश को तुरंत जिले के सभी विद्यालयों में प्रेषित करने के लिए कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल वाहनों की फिटनेस, क्षमता और सुरक्षा उपकरणों की नियमित जांच की जानी चाहिए ताकि बच्चों का सफर सुरक्षित रहे।

लापरवाही पर बीईओ की तय होगी जवाबदेही
आदेश में कड़ी चेतावनी दी गई है कि इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि निर्देशों के अनुपालन में कोई लापरवाही पाई जाती है या School Student Safety Rules का उल्लंघन होता है, तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी व्यक्तिगत रूप से इसके लिए उत्तरदायी होंगे। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी बीईओ को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विकासखंड के स्कूलों का नियमित निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन हो रहा है। इस पहल से परिषदीय स्कूलों में पढ़ने वाले हजारों छात्रों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होने की उम्मीद है।

 


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