दहेज हत्या के एक मामले में पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास, सास-ससुर बरी
जनपद के रसूलाबाद थाने में हुई एक दहेज हत्या के मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या 4 में शासकीय अधिवक्ता के तर्कों के कारण अभियुक्त पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई.
अकबरपुर ,सुशील त्रिवेदी: जनपद के रसूलाबाद थाने में हुई एक दहेज हत्या के मामले को लेकर जिला एवं सत्र न्यायालय की कोर्ट संख्या 4 में शासकीय अधिवक्ता के तर्कों के कारण अभियुक्त पति को 7 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई जबकि सास ससुर को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया गया इस अवसर पर शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार पाण्डेय ने बताया कि दहेज हत्या में पति को हुआ 7 साल सश्रम कारावास आज कानपुर देहात स्थित जिला एवं सत्र न्यायालय के कोर्ट संख्या चार में अपर जिला जज श्री बाकर समीम रिजवी ने राजा बाबू पुत्र बृजेंद्र निवासी ग्राम पाल नगर थाना रसूलाबाद कानपुर देहात को 498a 304 बी आईपीसी व तीन बटे चार दहेज दहेज प्रतिषेध अधिनियम में सजा सुनाई, वादी मुकदमा देवीशंकर पुत्र स्वर्गीय रामपुत्र स्वर्गीय रामनाथ निवासी मायाका पुरवा थाना सजेती कानपुर नगर ने थाना रसूलाबाद में अपनी रिपोर्ट में यह कहा, कि मैंने अपनी बहन सावित्री उर्फ सरोज का विवाह राजा बाबू पुत्र बृजेंद शंखवार के साथ दिनांक 11 मई 2014 को हिंदू रीति रिवाज से किया था, शादी के चंद दिनों बाद ही ससुराली जनों द्वारा रु 100000 अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी जिसको आकर उसकी बहन ने कई बार बताया, इसको लेकर समझौता भी हुआ लेकिन उसका कोई फर्क ससुराली जनों पर नहीं पड़ा और उन्होंने पुनः मेरी बहन को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया तथा दिनांक 2 /8/ 17 को मेरी बहन को मिट्टी का तेल डालकर जला दिया पति राजा बाबू सास मीरा व ससुर बृजेंद्र के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत हुआ न्यायालय में जोरदार बहस हुई अंत में शासकीय अधिवक्ता प्रदीप पांडे प्रथम के तर्कों को स्वीकारते हुए, 304b में 7 वर्ष सश्रम कारावास 498a में 3 वर्ष सश्रम कारावास व ₹2000 का जुर्माना तीन / चार में 2 वर्ष का सश्रम कारावास व रु 2000 जुरमाना की सजा सुनाई।