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कानपुर में विवाह अनुदान योजना: जानें पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

जिला समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति विवाह 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

Story Highlights
  • अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान योजना

कानपुर नगर: जिला समाज कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग की बेटियों के विवाह के लिए अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति विवाह 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

कौन कर सकता है आवेदन:

  • आय सीमा: शहरी क्षेत्र में सालाना आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र: अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है।
  • उम्र: बेटी की उम्र शादी के दिन कम से कम 18 साल होनी चाहिए।
  • अधिकतम लाभ: एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों के विवाह के लिए अनुदान दिया जाएगा।
  • विशेष वरीयता: विधवा या दिव्यांग महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

कैसे करें आवेदन:

  • ऑनलाइन आवेदन: आवेदन http://shadianudan.upsdc.gov.in पर किया जा सकता है।
  • समय सीमा: शादी की तारीख से 90 दिन पहले या बाद में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • आवेदन केंद्र: जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे या निजी इंटरनेट केंद्र से भी आवेदन कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण बातें:

  • बैंक खाता: लाभार्थी का बैंक खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक में होना चाहिए।
  • जानकारी की शुद्धता: आवेदन में दी गई जानकारी की जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

अधिक जानकारी:

विस्तृत जानकारी के लिए जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रथम तल कक्ष सं० 17, विकास भवन, गीता नगर क्रासिंग के सामने, कानपुर से संपर्क करें।

यह योजना उन परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं।

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