नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2022 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने हेतु अग्नेयास्त्र जमा कराए : जिलाधिकारी
नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2022 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी नेहा जैन एवं पुलिस अधीक्षक सुनीति की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई.
अमन यात्रा, कानपुर देहात। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन, 2022 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराए जाने हेतु कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिलाधिकारी नेहा जैन एवं पुलिस अधीक्षक सुनीति की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई, जिलाधिकारी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी के संबंध में बताया कि आर्म्स एक्ट, 1959 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आग्नेयास्त्र जमा कराने की कार्यवाही की जाए।
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शस्त्र लाइसेंसीज की समीक्षा केवल नगरीय क्षेत्रों तथा उनकी सीमा से 10 कि०मी० रेडियस में की जाएगी। जिन लाइसेंसीज प्रकरणों की समीक्षा की जानी है, उसमें ऐसे व्यक्ति जो पहले किसी समय दंगे में संलिप्त रहे हो, विशेष रूप से निर्वाचन की अवधि में, वे व्यक्ति जिनसे परिशान्ति कायम रखने और सदाचारी बने रहने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-107,108,100 तथा 110 सपठित धारा 116 के अन्तर्गत बंधपत्र निष्पादित कराया गया हो, वे व्यक्ति जिनके बारे में सूचना तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर स्क्रीनिंग कमेटी का यह समाधान हो जाता है कि उनके द्वारा कानून व्यवस्था तथा निष्पक्ष निर्वाचन में बाधा उत्पन्न की जा सकती है, इसके प्रथक भी कमेटी स्क्रीनिंग का कार्य तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ कर कल तक पूर्ण कर लिए जाने हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों व क्षेत्राधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होनें समस्त लाइसेंसी को तत्काल और प्रत्येक दशा में नोटिस प्राप्ति कराते हुए पाँच दिवस के अन्दर आग्नेयास्त्र जमा करा लिए जाएं यदि कोई लाइसेंसी उपर्युक्त निर्धारित अवधि के अन्दर यदि आग्नेयास्त्र जमा कराने में विफल पाया जाएगा तो वह भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत अभियोजन का उत्तरदायी होगा।
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शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष एवं पारदर्शी निर्वाचन सुनिश्चित किए जाने के लिए जनपद में अवैध शराब की भट्ठियां न लगने पायें और यदि लग गयी हैं तो उन्हें ध्वस्त करते हुए इस प्रकार के असामाजिक एवं अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा शराब की बाहर से तस्करी पर प्रभावी रोक लगाते हुए तस्करों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त अवैध शस्त्र एवं विस्फोटक बनाने वाली गैर कानूनी फैक्ट्रियों को ध्वस्त करना एवं उनके विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करना हेतु भी नियमित गश्त करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व जेपी गुप्ता, अपर जिलाधिकारी प्रशासन केशव नाथ गुप्त, अपर पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी उपस्थित रहे।