अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने की प्रभावी कार्रवाईः जिलाधिकारी
जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में दिनांक 03.05.2022 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिये जिलाधिकारी नेहा जैन के नेतृत्व में जनपद स्तरीय अधिकारीयो एवं पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देश के क्रम में समस्त थानों को अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं।

- जिला प्रोबेशन कार्यालय, मो0नं0-0511-1270207, 7985038513, 9450362443, 7518024058।
कानपुर देहात,अमन यात्रा : जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पाण्डेय ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में दिनांक 03.05.2022 को अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिये जिलाधिकारी नेहा जैन के नेतृत्व में जनपद स्तरीय अधिकारीयो एवं पुलिस अधीक्षक के दिशा-निर्देश के क्रम में समस्त थानों को अपने-अपने क्षेत्र में बाल विवाह रोकने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके हैं। जहां एक ओर जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला शक्ति केन्द्र, वन स्टाप सेन्टर को बाल विवाह रोकने हेतु जनपद के समस्त ग्राम प्रधानो/आंगनवाडी से संर्पक कर इसे प्रभावी रूप से रोकने हेतु निर्देशित किया गया है.
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वही दूसरी ओर जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत अधिकारी से संर्पक करने एवं सभी अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत अपने – अपने क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल पुलिस की सहायता से बाल विवाह को रूकवाने के लिये जिलाधिकारी की तरफ से आवश्यक निर्देश जारी किये गये हैं। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बाल विवाह कराने वाले लड़की एवं लड़के के माता- पिता तथा शादी में सहयोंग देने वालों के विरूद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि कार्यालय स्तर से बाल विवाह रोकने हेतु निम्नलिखित नं0 जारी किये जाते है। जिला प्रोबेशन कार्यालय, मो0नं0-0511-1270207, 7985038513, 9450362443, 7518024058।
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