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गजनेर पुलिस की सटीक पैरवी: नशीले पदार्थों के तस्कर को न्यायालय ने सुनाई सजा

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी आई काम।

कानपुर देहात में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत गजनेर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। करीब 15 साल पुराने मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में प्रभावी पैरवी करते हुए पुलिस ने आरोपी को दोषी करार दिलवाया है। न्यायालय ने आरोपी पर आर्थिक दंड लगाते हुए कानून का पालन न करने पर जेल भेजने का आदेश जारी किया है।

2011 से चल रहा था कानूनी मामला

मामला साल 2011 का है, जब गजनेर थाना क्षेत्र के मंगटा गांव निवासी मनोज कुमार उर्फ नोजिल को पुलिस ने 70 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना गजनेर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचक ने मात्र तीन दिनों के भीतर साक्ष्य संकलन करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। पुलिस की इस तत्परता ने सजा की नींव उसी समय रख दी थी।

ऑपरेशन कन्विक्शन से मिली सफलता

जनपद में अपराधियों को जल्द सजा दिलाने और आम जनता को न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार और अभियोजन पक्ष ने मिलकर गवाहों की समय पर गवाही कराई और ठोस सबूत पेश किए। एसीजेएम प्रथम न्यायालय ने तथ्यों को सही पाते हुए मनोज कुमार को दोषी ठहराया और 1,200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न भरने की स्थिति में अभियुक्त को दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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