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प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी रिफिल उपलब्ध कराए जाएंगे

इस संबंध में जनसामान्य में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

कानपुर नगर:  जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया कि शासन के निर्देशों के क्रम में अपर आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को दो निःशुल्क एलपीजी गैस सिलेंडर रिफिल उपलब्ध कराए जाने के संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में जनसामान्य में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।

योजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 में लाभार्थियों को दो चरणों में निःशुल्क रिफिल की सुविधा प्रथम चरण अक्टूबर 2025 से दिसंबर 2025 एवं द्वितीय चरण जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक तकप्रदान की जाएगी।

अपर आयुक्त ने बताया कि इस योजना का लाभ केवल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) के पात्र लाभार्थियों को ही मिलेगा। पात्रता के लिए लाभार्थी का बैंक खाता आधार से लिंक और आधार प्रमाणित होना अनिवार्य है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यह योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जारी द्वितीय सिलेण्डर (DBC) पर लागू नहीं होगी। वर्तमान में 05 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर प्रचलन में हैं, जिनमें 05 किलोग्राम सिलेंडरों की संख्या नगण्य है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा 05 किलोग्राम के सिलेंडरों को 14.2 किलोग्राम में परिवर्तित करने का विकल्प उपलब्ध है। इसलिए इस योजना के अंतर्गत केवल 14.2 किलोग्राम वाले उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को निःशुल्क रिफिल की सुविधा दी जाएगी।

योजना की प्रक्रिया के अनुसार, उपभोक्ता पहले अपनी उपभोक्ता दर पर भुगतान कर रिफिल प्राप्त करेगा। तत्पश्चात 04 से 05 दिन के भीतर सब्सिडी की राशि तेल विपणन कंपनी द्वारा लाभार्थी के आधार प्रमाणित बैंक खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

साथ ही, जिन लाभार्थियों का आधार प्रमाणीकरण अभी शेष है, उन्हें निर्देशित किया गया है कि वे शीघ्र ही अपनी संबंधित गैस एजेंसी में जाकर आधार प्रमाणीकरण पूर्ण कराएं, ताकि उन्हें योजना का लाभ समय पर प्राप्त हो सके।

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