मडौली कांड में टली सुनवाई अब 19 दिसंबर
रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव में अतिक्रमण ढहाते समय आग से जलकर हुई मां बेटी की मौत के मामले में क्लीनचिट पाए आरोपियों को तलब करने के साथ ही साधारण धाराओं में आरोपी बनाए गए अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने के वादी के प्रार्थनापत्र पर शुक्रवार को बहस के लिए 19 दिसंबर की तारीख नियत की है।

ब्रजेंद्र तिवारी, कानपुर देहात। रूरा थाना क्षेत्र के मडौली गांव में अतिक्रमण ढहाते समय आग से जलकर हुई मां बेटी की मौत के मामले में क्लीनचिट पाए आरोपियों को तलब करने के साथ ही साधारण धाराओं में आरोपी बनाए गए अभियुक्तों के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाए जाने के वादी के प्रार्थनापत्र पर शुक्रवार को बहस के लिए 19 दिसंबर की तारीख नियत की है।
मड़ौली गांव निवासी गेदनलाल दीक्षित ने गांव के कृष्ण गोपाल दीक्षित सहित अन्य लोगों के खिलाफ आबादी की जमीन में कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत पर 13 फरवरी 2023 को तत्कालीन एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, तत्कालीन एस.ओ रूरा दिनेश गौतम व लेखपाल अशोक सिंह चौहान सहित अन्य ने जेसीबी के साथ वहां पहुंचकर उसकी झोपड़ी ढहा दी थी।
इससे लगी आग में गृहस्वामिनी प्रमिला दीक्षित व उनकी बेटी नेहा की जलकर मौत हो गई थी।मामले में उनके पुत्र शिवम दीक्षित ने रूरा थाने में 11 नमजद सहित 15-20 लोगोंं के खिलाफ बलवा व हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।मामले में एसआईटी टीम ने मामले की विवेचना के बाद जेसीबी चालक और लेखपाल अशोक सिंह सहित तीन अन्य के विरूद्ध साधारण धाराओं में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किए गए थे।वहीं जांच में तत्कालीन एसडीएम मैथा, तत्कालीन कानूनगो व तत्कालीन एसओ रूरा तथा सिपाहियों को क्लीनचिट दी थी।
इसपर वादी पक्ष की ओर से अदालत में प्रार्थनापत्र पेश करके एसआईटी द्वारा प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर आपत्ति जताते हुए सभी आरोपियों को अदालत तलब करने के साथ ही उन पर हत्या की धारा में मुकदमा चलाने की मांग की गई थी।इस मामले की सुनवाई माननीया सी.जे.एम. श्रीमती अलंकृता शक्ति त्रिपाठी की अदालत में चल रही है।वादी पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने बताया कि शुक्रवार को मामले में बहस के लिए अब कोर्ट ने 19 दिसंबर की तारीख नियत की है।
Discover more from अमन यात्रा
Subscribe to get the latest posts sent to your email.