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उत्तर प्रदेश में जीपीएफ और सीपीएफ पर मिलेगा 7.1 फीसदी ब्याज, सरकार ने जारी की विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund) पर मिलने वाली ब्याज दरों की घोषणा कर दी है

लखनऊ/कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश शासन के वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (Provident Fund) पर मिलने वाली ब्याज दरों की घोषणा कर दी है। शासन द्वारा 10 अगस्त 2026 को जारी आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान जनरल प्राविडेंट फंड (GPF) और कंट्रीब्यूट्री प्राविडेंट फंड (CPF) के अंशदाताओं को 7.1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलेगा।यह नई ब्याज दर 01 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के लिए प्रभावी होगी। यह आदेश राज्यपाल की घोषणा के तहत अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार और विशेष सचिव अनुराग गुप्ता द्वारा जारी किया गया है। शासन ने इस विज्ञप्ति को सरकारी गजट के अगले अंक में प्रकाशित करने के लिए भेज दिया है।

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