कानपुर देहात: अवैध हथियार के साथ पकडे गए आरोपी को मिली सजा, पढ़े विवरण
अर्थदंड न देने की स्थिति में अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

कानपुर देहात: 14.11.2010 को अभियुक्त भारत रैदास पुत्र नाथूराम निवासी सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात के कब्जे से अवैध असलाह-कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया । जिसमें अभियुक्त भारत रैदास उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर माननीय न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात द्वारा दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 1,000/-के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया ।
दिनांक 14.11.2010 को अभियुक्त भारत रैदास पुत्र नाथूराम निवासी सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात के कब्जे से अवैध असलाह-कारतूस बरामद होने के सम्बन्ध में थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 196/2010 धारा 25 आर्म्स एक्ट बनाम भारत रैदास उपरोक्त पंजीकृत किया गया।
विवेचक द्वारा गुणवत्ता पूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों के आधार पर साक्ष्य संकलन कर विवेचना निस्तारित कर मुकदमें में अभियुक्त भारत रैदास उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 08.12.2010 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया । माननीय न्यायालय में पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के आधार पर एवं अभियुक्त भारत रैदास उपरोक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर अभियुक्त उपरोक्त को दोषी ठहराया गया ।
आम जनमानस को त्वरित न्याय एवं अपराधी को सजा दिलाये जाने हेतु ऑपरेशन_कन्विक्शन चलाया जा रहा है । उक्त अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं, इसी क्रम में थाना राजपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन व मॉनिटरिंग सेल द्वारा सतत् एवं प्रभावी पैरवी करते हुए सही तथ्यों पर गवाहान की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष करायी गयी।
न्यायालय जे0एम0 भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा दिनांक 20.03.2026 को अभियुक्त भारत रैदास पुत्र नाथूराम निवासी सट्टी थाना सट्टी जनपद कानपुर देहात द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर दोष सिद्ध करते हुए जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व ₹ 1,000/- के अर्थदण्ड़ से दण्डित किया गया । अर्थदण्ड़ अदा न करने दशा में अभियुक्त भारत रैदास उपरोक्त को 15 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । यह सजा समाज में कानून और शान्ति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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