कानपुर देहात में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत बड़ी सफलता, दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की जेल
न्यायालय ने 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर क्षेत्र में पांच साल पहले एक किशोरी के साथ चाकू की नोक पर हुए दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। मिशन शक्ति 5 और ऑपरेशन कन्विक्शन के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते अभियुक्त को कड़ी सजा मिली है। न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दोषी को सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है।
घटना और पुलिस की प्रभावी पैरवी
यह मामला 26 नवंबर 2020 का है, जब परेहरापुर निवासी रोहित उर्फ चिलबिला ने एक किशोरी को खेतों में दबोचकर चाकू के बल पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां के ललकारने पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग निकला था। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही की और गुणवत्तापूर्ण विवेचना के बाद 10 फरवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
न्यायालय का कड़ा फैसला
एडीजे/एफटीसी-I न्यायालय कानपुर देहात ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सही मानते हुए रोहित उर्फ चिलबिला को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 10,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न भरने की स्थिति में अपराधी को 10 माह की अतिरिक्त जेल काटनी होगी। यह निर्णय समाज में महिला सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा संदेश है।
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