कानपुर : सीढ़ी चौकी इंचार्ज शेर सिंह की तेज़ी से बड़ी सफलता! 17 साल की लड़की 24 घंटे में बरामद, आरोपी गिरफ्तार
सीढ़ी चौकी पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को असाधारण तेज़ी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। चौकी इंचार्ज शेर सिंह की सटीक कार्रवाई के दम पर, न केवल 17 वर्षीय अपहृत लड़की सलोनी को सकुशल बरामद किया गया

- नाबालिग बेटी के अपहरण का मामला सुलझा; चौकी इंचार्ज की दिलेरी से मुख्य आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ छोटू पकड़ा गया
कानपुर नगर। सीढ़ी चौकी पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को असाधारण तेज़ी दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। चौकी इंचार्ज शेर सिंह की सटीक कार्रवाई के दम पर, न केवल 17 वर्षीय अपहृत लड़की सलोनी को सकुशल बरामद किया गया, बल्कि शादी की नीयत से भगाने के मुख्य आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ छोटू को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
यह मामला तब सामने आया जब देविनपुरवा गांव की निवासी पुष्पा ने 25/09/2025 को शिकायत दर्ज कराई। पुष्पा ने बताया कि उनकी बेटी सलोनी 24/09/2025 की शाम से लापता थी। बाद में उन्हें पता चला कि गांव का ही हरिश्चन्द्र उर्फ छोटू उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। परिजनों ने बताया कि जब उन्होंने आरोपी के घर पूछताछ की, तो उसके भाई हरिमोहन ने उन्हें गाली-गलौज करते हुए धमकी भी दी थी।
शिकायत मिलते ही सीढ़ी चौकी इंचार्ज ने एक भी पल बर्बाद नहीं किया। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मोर्चा संभाला और अपनी सूझबूझ व तकनीकी मदद से फौरन आरोपी और लड़की का पता लगाना शुरू किया। चौकी इंचार्ज की टीम ने रात-दिन की मेहनत और दिलेरी के साथ तलाश की। उनकी इसी तत्परता का नतीजा रहा कि अगले ही दिन लड़की सलोनी को सुरक्षित खोज लिया गया और मुख्य आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ छोटू पुत्र कुम्भकरण को भी गिरफ्तार कर लिया गया।
सीढ़ी चौकी के अंतर्गत, थाना सचेण्डी पुलिस ने इस मामले में मुकदमा अपराध संख्या (मु0अ0सं0) 374/25 दर्ज किया है। गिरफ्तार आरोपी हरिश्चन्द्र उर्फ छोटू पर POCSO एक्ट (धारा 5(L)/6) के साथ-साथ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराएं जैसे अपहरण (BNS 137 (2)) लगाई गई हैं। आरोपी के भाई हरिमोहन पर गाली-गलौज और धमकी के आरोपों (BNS 352/64) की जांच जारी है। पीड़िता की माँ पुष्पा ने सीढ़ी चौकी इंचार्ज और उनकी टीम की सराहनीय कार्रवाई के लिए उन्हें धन्यवाद दिया है, जिनकी वजह से उनकी बेटी सुरक्षित घर लौट पाई।
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